झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं0 02 ओमवीर की अदालत में अवैध रुप से बालू का खनन करने से रोके जाने पर जान से मारने की नियत से पुलिस जीप में बुलेरो से टक्कर मारकर घायल करने के तीन आरोपियों को जमानत नहीं मिल सकी। उनके द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा खारिज कर दिये गये।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र पांचाल ने बताया कि अभिनेन्द्र सिंह चौहान ने थाना मऊरानीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुये बताया था कि 29 नवम्बर 2019 को पुलिस बल के साथ अवैध बालू खनन एवं अपराधों की रोकथाम हेतु गश्त पर थे। तभी मुखबिर ने सूचना दी कि ग्राम बसारी लेेंडा नदी पर जेसीबी मशीन व ट्रैक्टर से कुछ लोग बालू का अवैध खनन चोरी से कर रहे है। मौके पर पहुंचकर देखा कि कुछ लोग जेसीबी से ट्रैक्टर में बालू भर रहे है। पुलिस को देख उन्होने जान से मारने की धमकी देते हुये बुलेरों चालक ने दो बार जीप में टक्कर मार दी। जिससे जीप पलट गयी और वह लोग घायल हो गये। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग करते हुये दो ट्रैक्टर, एक जेसीबी सहित बुलेरो चालक को वाहन सहित पकड़ लिया। उक्त मामले में वाहन चालक सीताराम पुत्र गिदु श्रीवास निवासी मढिया अछरू माता पृथ्वीपुर निवाड़ी मप्र एवं राहुल पुत्र ओम प्रकाश श्रीवास निवासी झण्डापुरा रानीपुर व लक्ष्मी पुत्र सटोले कुशवाहा निवासी खुशीपुरा रानीपुर की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमानत दिये जाने की गुहार लगाई गयी। अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये न्यायालय द्वारा अभियुक्त सीताराम राहुल व लक्ष्मी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया।