झांसी। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट पी.एन. राय की अदालत में दलित के साथ गाली गलौच, मारपीट कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुये जान से मारने की धमकी के मामले में चार अभियुक्तों को सजा सुनाई गयी। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से दी गयी तहरीर पर भी आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा चार अभियुक्तों को सजा सुनाई गयी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बी.के. राजपूत ने बताया कि ग्राम गढी करगांव निवासी परशुराम पुत्र खचोरे ने थाना टहरौली में तहरीर देते हुएबताया था कि पुरानी रंजिश के चलते 13 जनवरी 2002 की शाम करीब 05 बजे गांव के ही कैलाश सिंह यादव के लड़के आकाश के साथ रमन, वीरपाल व जूली ने गाली गलौच, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुये मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। जिस पर पुलिस ने चारों अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 धारा 3(1)10 एससी/एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से जूली पुत्र श्यामले ने तहरीर देते हुये बताया था कि वह अपने घर पर था तभी अपने गांव के ही परशुराम, दलपत, सेतु व चन्द्रभान आये और गाली गलौच करने लगे। मना करने पर उन्होने जमकर मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। पुलिस ने जूली की तहरीर पर धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अभियुक्त आकाश, रमन, वीरपाल व जूली को धारा 323/34 एवं 504 भा0द0स के अपराध में 01-01 वर्श के कारावास, 01-01 हजार रुपयें अर्थदण्ड, अदा न करने पर 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी। वहीं दूसरे पक्ष के खिलाफ भी आरोप सिद्ध होने पर परशुराम, दलपत, सेतु व चन्द्रभान को धारा 323/34 एवं 504 भा0द0स के अपराध में 01-01 वर्श के कारावास, 01-01 हजार रुपयें अर्थदण्ड, अदा न करने पर 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।