• नयी आबकारी नीति में भांग के ठेके आन लाइन होंगे नीलाम
    लखनऊ (संवादसूत्र)। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 -21 के लिए आबकारी नीति घोषित का दी है, किन्तु इससे शराब के शौकीनों को एक अप्रैल से झटका लग सकता है। इसके पीछे एक अप्रैल से शराब व बीयर के महंगी हो जाना प्रमुख कारण है। नयी नीति में उत्तर प्रदेश में फुटकर शराब व बीयर बेसिक लाइसेंस फीस बढऩे से 1 अप्रैल से केन और बोतल के मूल्य में 10 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी तो देशी मदिरा 5 रुपया अधिक कीमत पर मिलेगा।
    बताया गया है कि अंग्रेजी शराब की 500 रुपए तक की बोतल पर 40 रुपए से लेकर 80 रुपए व क्वार्टर पर 10 से 20 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी जबकि 500 रुपए से अधिक कीमत वाली बोतल पर 80 से 160 रूपये और क्वार्टर पर 20 से 40 रूपये की बढ़ोतरी होगी। 21 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 -21 के लिए आबकारी नीति घोषित कर दी है। इसमें देशी शराब की दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस पिछले साल के मुकाबले 10 फ़ीसदी और अंग्रेजी शराब की दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस 30 फ़ीसदी बढ़ा दी गई है जबकि बियर की दुकान की लाइसेंस फीस 15 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इसके चलते उपभोक्ताओं को एक अप्रैल से देशी व अंग्रेजी शराब और बियर मेें अधिक कीमत अदा करना पड़ेगी।
    बताया गया है कि कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि शराब पर लगने वाले लाइसेंस फीस और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के साथ उत्तर प्रदेश के बड़े शॉपिंग मॉल/डिपार्टमेंटल स्टोर में भी महंगी शराब उपलब्ध होगी। इसके लिए लाइसेंस फीस तय कर दी गयी है। शॉपिंग मॉल में जो शराब बिकेगी वह महंगे दामों वाली होगी। इसके अलावा नयी नीति में भांग के ठेकों की नीलामी ऑनलाइन किए जाने की व्यवस्था की गयी है।