झांसी। जनपद के ओडीओपी उत्पाद साॅफ्ट ट्वायज से जुडे़ हस्तशिल्पियों को सूचित करना है कि अपने उद्यम/स्वरोजगार को बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण प्रदान किये जाने हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद मार्जिनमनी योजना संचालित की गई है, योजना के अन्तर्गत आॅनलाइन आवेदन राज्य सरकार की वेबसाइट http://diupmsme.upsdc.gov.in पर दिनांक 15.07.2020 तक आनलाइन आवेदन भरे जा सकते है। अधिक जानकारी के लिए उक्त वेबसाइट एवं कार्यालय.जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, झाँसी में या मोबाइल नंबर 9984573864 पर सम्पर्क किया जा सकता है। योजनान्तर्गत ऋण लेने पर 25 प्रतिशत का अनुदान देय है। आवेदन हेतु पात्रता की शर्तें निम्नवत हैं –
पात्रता की शर्तें :-
• आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए
• आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए
• शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है
• योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा संबन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओ.डी.ओ.पी उत्पाद की इकाइयों को ही प्राप्त होगी।
• आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
• आवेदक द्वारा भारत सरकार अथवा उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त न किया गया हो।
• आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा।
• आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
• विशेषश्रेणी (अनुसूचितजाति, अनुसूचितजनजाति, अन्यपिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत संगत प्रमाण पत्रों की प्रमाणिक प्रति आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करनी होगी।