माल भाड़ा तथा व्यापार में वृद्धि हेतु समीति का गठन

झांसी। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार माल भाड़ा में वृद्धि हेतु उमरे के झाँसी मंडल में माल भाडा व्यापार तथा फ्रेट राजस्व में बढ़ोतरी हेतु Business Development Unit (व्यापार विकास इकाई) का गठन किया गया है I इसी क्रम में शुक्रवार को झाँसी मंडल के अंतर्गत माल भाड़ा वृद्धि हेतु आन लाइन मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें माल भाड़ा में वृद्धि हेतु विस्तार से विचार विमर्श किया गया | जिसके संयोजक वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक श्री शशिकांत त्रिपाठी है, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री नवीन दीक्षित, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (समन्वय) राजेश कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर करुणेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक श्री अमृतांश मौर्य सदस्य हैं I

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री नवीन दीक्षित द्वारा मंडल के अंतर्गत आने वाले गुड्स शेड रसूलपुर गोगामाऊ, सनीचरा, भीमसेन, डायमंड सीमेंट साइडिंग, पारीछा साइडिंग, दतिया माल गोदाम, डबरा, मुरैना, निवाड़ी, हरपालपुर, महोबा, बांदा, ललितपुर, बिजौली, खजराहा, एलपीजीयू उदयपुरा, करारी, ICD मालनपुर, PRIL साइडिंग, झाँसी, नव निर्मित रायरू, उरई, भीमसेन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम साइडिंग के बारे में बतायाI  इन सभी गुड्स शेड व साइडिंग तक पहुँचने हेतु अप्रोच रोड आदि को बेहतर करने तथा शेड के अंतर्गत बिजली ,पानी एवं ग्राहकों और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर विचार विमर्ष किया | मंडल के अंतर्गत माल परिवहन में वृद्धि हेतु हर संभव सार्थक उपाय किये जायेंगे जिसके अंतर्गत प्रतिष्ठानों एवं व्यापारियों से निरंतर ऑनलाइन मीटिंग की जाएगी और यथा संभव फ्रेट कस्टमर को सुविधा एवं सहयोग प्रदान किया जायेगा |

BDU द्वारा 9 जुलाई को रायरू माल गोदाम का निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक बदलाव व् सुधार हेतु सम्बंधित को निर्देशित किया गया, इससे पूर्व टीकमगढ़ एवं छतरपुर का निरीक्षण किया गयाI इसके अतिरिक्त फुटकर प्रेषण स्कीम को अधिक लुभावना बनाने, रोल ओं रोल ऑफ मॉडल पर भी विचार किया गया तथा हाल ही में नव निर्मित रायरू गुड शेड का भी निरीक्षण किया गया I इसी श्रृंखला में भारतीय रेलवे द्वारा माल ढुलाई (Short Lead Traffic) में रियायत देने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत 0-50 किमी तक की माल ढुलाई पर 50% की छूट, 51-75 किमी की माल ढुलाई पर 25% की छूट तथा 76-90 किमी तक की माल ढुलाई पर 10% की छूट प्रदान की जाएगी एवं 91-100 किमी तक के माल की भी रलवे द्वारा ढुलाई की जाएगी  | पूर्व में रेलवे द्वारा माल की धुलाई के लिए न्यूमतम 100 किमी दूरी की बाध्यता थी, जिसमे रियायत देते हुए अब इस दूरी को समाप्त कर दिया गया है | यह रियायत कोयला, लौह खनिज, मिलिट्री यातायात, रेल मटेरियल कन्साइनमेंट एवं कंटेनर धुलाई के अतिरिक्त अन्य सभी तरह की माल धुलाई पर लागू होगी | यह रियायत दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2021 तक लागू रहेगी | इस रियायत के साथ अन्य किसी भी रियायत को लागू नहीं किया जायेगा | पूर्वोत्तर क्षेत्र से एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र को माल ढुलाई में मिलने वाली 06% की रियायत लागू रहेगी |