झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) के न्यायालय में मारपीट करने का दोष सिद्ध होने पर बाप-बेटा समेत चार आरोपियों को छह-छह माह का कारावास दस हजार रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि एक लड़की ने टहरौली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह घर के रास्ते के सामने जो सरकारी लग लगा है, उससे पानी भर रही थी, तभी गांव में रहने वाले एक युवक बाइक से निकला और उससे बदतमीजी की थी। इसकी जानकारी उसने अपने भाई अवधेश शर्मा को दी थी। इसका विरोध उसके भाई ने किया तो विपक्षियों ने घर में घुसकर हमला कर दिया था।
पुलिस ने बमनुआं निवासी शिवम, महेंद्र कुमार, नरेंद्र व अन्नू उर्फ अंकित के खिलाफ 147, 148, 149, 307, 452, 354, 506, 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में विवेचक ने उक्त मामले को दफा 323, 504, 506 के पाया था। इस मामले में विवेचक ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इसी क्रम में अदालत ने उक्त मामले में चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए दफा 323 में छह-छह माह का कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
बाइक चोर का छह माह का कारावास
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मोटर साइकिल चोरी करने के आरोप में दोषी मानते हुए जालौन के थाना उरई के नया पटेल में रहने वाले अनूप बरार को छह माह का कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। नवाबाद थाना पुलिस को चोरी की मोटर साइकिल समेत अनूप को गिरफ्तार किया था। बाद में पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया था। यहां से उसे जेल भेजा गया था।