रेलवे बोर्ड ने सभी रेल जोन के डीआरएमएस को दिए निर्देश

झांसी। रेलवे कालोनी के क्वाटर्स को किराए पर चलाने या कामर्शियल गतिविधियां संचालित करने वाले रेल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में भारतीय रेल के सभी डीआरएमएस को रेलवे बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किए है। बोर्ड के निर्देशों में इस तरह के मामलों में जांच पड़ताल के बाद रेलकर्मियों के खिलाफ तत्काल अनुसाशनात्मक कारवाई करने को कहा गया है।

हाल ही में रेलवे बोर्ड से जारी पत्र के अनुसार 8 जनवरी 2020 के बाद 27 जुलाई 2020 और 14 अगस्त 2020 पर निर्देश दिए गए कि डीआरएम को उन रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करें जिनके पास रेलवे क्वार्टर हैं और वह उन्हें किराये पर चला रहे या फिर वहां असमाजिक तत्वों का जमघट और अनैतिक कार्य हो रहे है। निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे रेलवे क्वार्टर खाली करवाने के साथ जिस भी रेलकर्मी को क्वाटर आवंटित किया गया उसके खिलाफ कारवाई की जाए। बोर्ड ने कहा है कि एमआर का एक डैशबोर्ड आइटम है जिसकी निगरानी सबसे अधिक की जा रही है। एमआर के डैशबोर्ड में स्थिति डालने की आवश्यकता है। मामले की तात्कालिकता के मद्देनजर, डीआरएम अपने डिवीजनों को प्राथमिकता पर अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिए उक्त निर्देश जारी कर सकते हैं।