– एडिप व हिन्दुस्तान कोलास की सीएसआर योजना में आनलाइन पंजीकरण होगा

झांसी। जिलाधिकारी श्री आन्द्रा वामसी ने बताया कि दिव्यांगजनों के आवागमन को सुगम्य बनाने तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सामाजिक न्याज और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांजन सशक्तीकरण विभाग) भारत सरकार के द्वारा झांसी में (जिन्होने विगत 3 वर्षो में किसी शासकीय योजना से निःशुल्क उपकरण न प्राप्त किया हो) दिव्यांगता सहायक उपकरण यथा कृत्रिम अंग एवं कैलिपर्स, मोटरराईज्ड ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, वैशाखी, वाकिंग स्टीक, दृष्टिबाधितार्थ स्मार्ट केन, छड़ी एवं किट, कुष्ठ रोगी हेतु किट, मानसिक रोगी हेतु किट एवं श्रवण यंत्र आदि निःशुल्क वितरण किये जाने है।

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारियों को सूचित किया है कि भारत सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरुप सामाजिक दूरी का पालन कराते हुये दिव्यांगजनों का पंजीकरण कराने के भी निर्देश दिये। एलिम्को तथा मैसर्स कामन सर्विस सेन्टर ई-गर्वनेंस सर्विस इण्डिया लिमिटेड (सीएससी) के मध्य किये गये अनुबन्ध के अनुसार दिव्यांगों का पंजीकरण ग्राम/विकास खण्ड स्तर पर सामान्य सेवा केन्द्र (कामन सर्विस सेन्टर) के माध्यम से निःशुल्क किया जायेगा। इस नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत उपकरण प्राप्त करने हेतु दिव्यांगजन तत्काल किसी भी समय अपने निकटतम सीएससी में जाकर पंजीकरण करा सकते है। इसके अन्तर्गत मुख्य चिकित्साधिकारी झांसी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र 10 प्रतिशत या अधिक तथा आय प्रमाण पत्र सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रतिमाह 15000 रुपये या उससे कम हो। ऐसे दिव्यांगजन जिसके पास आय प्रमाण पत्र नही है उनकी व्यवस्था हेतु मा0 सांसद, विधायक, जिला प्रशासनिक अधिकारी, ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। आवासीय प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड या वोटर कार्ड, बीपीएल कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस आदि में किसी एक का होना आवश्यक है।

जिलाधिकारी ने इस सम्बन्ध में बताया कि दिव्यांगजन www.swavlambancard.gov.in पोर्टल के माध्यम से ही आनलाइन पंजीकरण कराकर यूडीआईडी उपलब्ध कराना अनिवार्य हैं। यूडीआईडी कार्ड बनाने हेतु आय प्रमाण पत्र को छोड़कर उक्त प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी। उक्त आनलाइन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात एलिम्को कानपुर की टीम द्वारा कैम्प आयोजित कर दिव्यांगता उपकरणों का निर्धारण/चिन्हीकरण कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करते हुये भौतिक रुप से किया जायेगा। जिन दिव्यांगजनों को दिव्यांगता सहायक उपकरण यथा कृत्रिम अंग एवं कैलिपर्स, मोटरराईज्ड ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, वैशाखी, वाकिंग स्टीक, दृष्टिबाधितार्थ स्मार्ट केन, छड़ी एवं किट, कुष्ठ रोगी हेतु किट, मानसिक रोगी हेतु किट एवं श्रवण यंत्र आदि की आवश्यकता है, वह अपने आवेदन पत्र को सम्बन्धित तहसील अथवा विकास खण्ड में फील्ड स्टाफ के माध्यम से जमा कर सकते हैं। जिससे जनपद के अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को इस योजना का लाभ दिलाया जा सके।