जनपद में प्लाट, खेत, मकान में बोरवेल कराने से पूर्व एसडीएम से लेना होगी अनुमति

झांसी। जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने निर्देश देते हुए कहा है कि कपितय व्यक्तियों द्वारा अपने प्लाट /खेत /मकान आदि में बोरवेल्स कराकर खुला छोड़ देते हैं। जिसमें बच्चे, जानवर एवं कोई सामग्री गिरने से कारण आकस्मिक घटनाएं हो जाती है, जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित होती है।

जिलाधिकारी ने उक्त के दृष्टिगत क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनपद झांसी में प्लांट/ खेत /मकान में बोरवेल्स कराने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना आवश्यक होगा। जनपद झांसी के सभी उप जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत लेखपाल /ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी से सर्वेक्षण कराने के उपरांत बोरवेल्स कराने की अनुमति प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त सभी उप जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला विकास अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारीगण लेखपाल/ ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी से यह सर्वे /सत्यापन करा लेंगे कि उनके ग्राम में कोई बोरवेल्स खुला नहीं है, यदि बोरवेल्स खुला है तो उसे तत्काल बंद कराया जाए ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके।