– समस्त सुविधाएं ऑनलाइन, डीएल/ वाहन पंजीकरण सहित अन्य व्यवसायिक सेवाओं के लिए कहीं से-कभी भी ऑनलाइन आवेदन करें

– डीलर द्वारा ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल न करने पर एजेंसी पर भी कार्रवाई की जाएगी

झांसी। राज्य परिवहन मुख्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल ने झांसी सहित 75 जिलों के जिलाधिकारियों सहित आरटीओ व एआरटीओ को परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी देते हुए कहा कि परिवहन कार्यालय में दलालों के प्रवेश को रोकना प्राथमिकता है ताकि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी परिवहन विभाग की सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सके। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जारी शासनादेश का अक्षरसः अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। ऑनलाइन सेवाओं के लिए परिवहन कार्यालय के आसपास जन सुविधा केंद्रों को प्राथमिकता से खोला जाए।
वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह, परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने भी प्रतिभाग किया और दिशा निर्देश दिए।
अपर मुख्य सचिव परिवहन ने बताया कि वाहन एवं सारथी संबंधित 25 सेवाएं दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि दर्पण पोर्टल की सेवाएं जनहित गारंटी अधिनियम के निहित है। अतः प्राप्त आवेदन का निस्तारण प्रत्येक दशा में 7 दिवस में किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यदि एनआईसी उक्त पोर्टल को प्रतिदिन अपडेट करें तो आवेदन के निस्तारण में गति के साथ पारदर्शिता आएगी और आवेदनकर्ता को सुविधाएं जल्द प्राप्त हो सकेंगे। आवेदन के लिए सीएससी के साथ ही व्यक्ति अपने एंड्रॉयड फोन/ लैपटॉप के माध्यम से भी कहीं भी-कभी भी कर सकता है।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से परिवहन कार्यालय में दलालों का प्रवेश रोका जाना प्राथमिकता है ताकि समस्त व्यक्तियों को विभाग की सेवाएं लेने में अनावश्यक परेशानी ना हो। उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि जो शासनादेश निर्गत किया गया है उसका शत-प्रतिशत क्रियान्वयन होना अनिवार्य है। अतः स्वयं बैठक कर इसे सुनिश्चित करें। डीएम वाहन डीलर के साथ बैठक करते हुए बताएं कि दलालों को हटाए जाने के लिए समस्त सुविधाएं ऑनलाइन ग्राहकों को उपलब्ध करवाएं यदि उक्त सेवाएं डीलर नहीं देते हैं तो उनकी एजेंसी भी खतरे में होगी ।
उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बेहद अनूठी है, डीलर इसका सदुपयोग करें। उन्होंने कहा कि  प्रदेश में ओवरलोडिंग पर भी सख्त कार्यवाही की नई व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था में एनएचएआई को निर्देश दिए गए हैं कि टोल पर वजन के दौरान यदि ओवरलोड गाड़ी मिलती है तो उसकी जानकारी तत्काल एआरटीओ प्रवर्तन को देना सुनिश्चित करें ताकि उक्त वाहन पर कड़ाई से कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया कि ऐसे जनपद जहां परिवहन कार्यालय से दलालों को हटाए जाने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने पर वहां की जिलाधिकारी को शासन स्तर से सम्मानित किया जाएगा।

वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग  के माध्यम से जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने बताया कि जनपद में डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन योजना जिसके अंतर्गत झांसी में व्यवसायिक व गैर व्यवसायिक वाहनों के पंजीयन हेतु डिजिटल सिग्नेचर सहित डॉक्यूमेंट अपलोड करने की सुविधा प्रारंभ की जा चुकी है। वाहन विक्रेताओं को नए ट्रेड सर्टिफिकेट/ नवीनीकरण की ऑनलाइन सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने बताया कि वाहन से संबंधित 07 सेवाओं में डॉक्यूमेंट अपलोड एवं स्वाट अप्वाईमेंट की सुविधा भी प्रारंभ की जा चुकी है। इसके साथ ही नए परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति, शादी ब्याह के अवसर पर स्पेशल परमिट की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। जिससे आवेदकों को कार्यालय में आने की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। उन्होंने बताया कि वाहनों की पंजीयन, पुस्तिका वाहन को फिटनेस प्रमाण पत्र एवं ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा प्रारम्भ की जा चुकी है।
जिलाधिकारी ने बताया कि एनएचएआई झांसी द्वारा सेमरी टोल प्लाजा में ओवरलोड वाहनों की सूचना सितंबर 2020 तक प्राप्त कराई जा चुकी है, जबकि अन्य टोल बिना, रक्सा टोल से गुजरने वाले वाहनो की सूचना प्राप्त नहीं कराई गई है जिस कारण ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस मौके पर झांसी एनआईसी में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ओ पी सिंह, एआरटीओ सत्येंद्र कुमार सिंह उपस्थित रहे।