झांसी। विशेष न्यायालय पॉक्सो व स्पेशल जज पॉक्सो अभय श्रीवास्तव के न्यायालय ने दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को बीस-बीस साल की सजा व 80-80 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। न्यायालय ने जुर्माने की राशि में से एक लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चंद्रप्रकाश शर्मा के अनुसार थाना प्रेमनगर क्षेत्र निवासी एक महिला ने 3 फरवरी 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री 2 फरवरी की सुबह 8 बजे स्कूल गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। छानबीन के दौरान पता चला कि नैनागढ़ के तलैया मोहल्ला निवासी कैलाश वर्मा उर्फ सोनू उसे ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने नाबालिग को बरामद करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। नाबालिग से पूछताछ के बाद पता चला कि कैलाश के साथ उसका साथी बंटी उर्फ राजेश दोनों लोग उसका अपहरण कर इलाइट चौराहा के पास स्थित एक कमरे में ले गए और वहां बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के दौरान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। अदालत ने अभियोजन साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए अभियुक्त कैलाश वर्मा व बंटी उर्फ राजेश को बीस-बीस साल की सजा व 80-80 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। अदालत ने अर्थदंड की राशि में से एक लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया।