झांसी। गैंगस्टर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधि० /अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०-३, सुरेन्द्र कुमार सिंह द्वितीय के न्यायालय में निरस्त कर दिया गया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल शर्मा ने बताया कि वादी मुकदमा विनोद कुमार मिश्रा ने विगत १२ सितंबर को थाना नवाबाद में सूचना दी थी कि अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है जिसका गैग लीडर संजय वर्मा है तथा इस गैंग के सक्रिय सदस्य योगेश कुमार गुप्ता, जितेन्द्र राय, नरेन्द्र सेन, सर्वेश कुमार राय, जय नारायन लिटौरिया हैं। गैंग लीडर संजय वर्मा द्वारा अकेले अथवा अपने गैंग के साथ आपराधिक वारदातें घटित कर समाज में भय व आतंक व्याप्त किए जाने से कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराने व गवाही देने का साहस नहीं करता है। इस गिरोह के विरूद्ध धारा २/३ गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि० १९८६ के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी। उक्त मामले में अभियुक्त संजय वर्मा पुत्र मोहन वर्मा निवासी वासुदेव बड़ा बाजार थाना कोतवाली के धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना नवाबाद में दर्ज मुकदमे में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र का एडीजीसी द्वारा विरोध किए जाने पर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।