झांसी। जिला कारागार में बंद गैंगस्टर का जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश गिरोह बंद अधि०/अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय सं०-३,सुरेन्द्र कुमार सिंह द्वितीय की अदालत में निरस्त कर दिया गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल शर्मा के अनुसार वादी मुकदमा ललितेश नारायण त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना टहरौली ने 01जनवरी 2021 को रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी कि अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है जिसका गैंग लीडर सोलंकी कबूतरा है व इस गिरोह के अन्य सक्रिय सदस्य दीनदयाल उर्फ ढकेली है। इस गिरोह से आम जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है। यह गैंग समाज विरोधी क्रिया कलाप में लिप्त है। भय के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति पुलिस में रिपोर्ट व अदालत में गवाही देने का साहस नहीं कर पाता है। गिरोह के विरुद्ध धारा २/३ गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया।उक्त मामले में जिला कारागार में बंद अभियुक्त सोलंकी कबूतरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय में निरस्त कर दिया गया।