झांसी। गैंगस्टर का जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश गिरोह बंद अधि०/अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं०-३ के न्यायालय में निरस्त कर दिया गया।
जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल शर्मा ने बताया कि वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक थाना प्रेमनगर आशीष मिश्रा ने थाना प्रेमनगर में 24 मार्च 2020 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि संगठित गिरोह का लीडर आनन्द राजपूत है , इस गिरोह के सक्रिय सदस्य सुखनन्दन राजपूत, हरवेन्द्री उर्फ प्रीती एवं श्रीमती सोनिया हैं। इस गिरोह से आम जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है। गैंग के सदस्यों के भय के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति पुलिस में रिपोर्ट व अदालत में गवाही देने का साहस नहीं कर पाता है। गिरोह के विरूद्ध धारा २/३ गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि० १९८६ के अन्तर्गत मुकदमे में जिला कारागार में बंद अभियुक्त आनन्द राजपूत पुत्र जय सिंह निवासी ग्राम खजराहा खुर्द थाना बबीना द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में निरस्त कर दिया गया।