झांसी। भारतीय रेलवे समय-समय पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, कोविड-19 महामारी के प्रसार की रोकथाम के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है। विशिष्ट दिशानिर्देशों में से मास्क पहनना, महामारी के प्रसार को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों में से एक है। कोविड ​​-19 स्थिति के मद्देनजर, किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना मास्क पहने , रेलवे परिसर (ट्रेनों सहित) में प्रवेश करना , स्टेशन परिसर व ट्रेन में थूकना , गंदगी फैलाने को , अशुद्ध / अस्वच्छ परिस्थितियों के निर्माण कर सार्वजनिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने की श्रेणी में ही माना जाएगा। इसी क्रम में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि रेलवे परिसर व ट्रेनों में प्रवेश करते समय सभी के लिए फेस मास्क / फेस कवर पहनना अनिवार्य है। फेस मास्क / फेस कवर न पहनने की दशा में रु 500 तक का जुर्माना किया जाएगा।