झांसी। बलात्कार कर वीडियो वायरल कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र ‌अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं-९, जयतेन्द्र कुमार द्वारा निरस्त कर दिया गया।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना-पूंछ में अभियुक्त पुष्पेन्द्र, वासुदेव व मोबाईल नं०-९३३५७०१४०५ के धारक के विरूद्ध धारा-३७६,३५४(क),५०४,५०६ भा.द.सं. एवं धारा-३/४ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण
अधिनियम २०१२ तथा धारा-६७ए आई०टी०एक्ट के तहत विगत ११ अप्रेल २०२०१ को पंजीकृत करायी थी कि २६ मार्च २०२१ को उसकी बहन अपने पुराने मकान में जरूरी काम से गई थी, तभी गांव का पुष्पेन्द्र उसकी बहन को जबरन खींच कर ले गया। बहन ने काफी विरोध किया, तो उसने मुंह को कपडे से दबा दिया, जिस कारण यह चिल्ला नही पाई और पुष्पेन्द्र ने उसके साथ बलात्कार किया तथा धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो तुम्हारे इकलौते भाई अंकित की हत्या कर देगें। डर व बदनामी के कारण उसकी बहन ने किसी से कुछ नही बताया। ६ अप्रेल २०२१ को उसकी बहन अपनी बड़ी बहन की बेटी रौनक को शौचक्रिया के लिए बाडा, जो पुष्पेन्द्र के मकान से लगा हुआ है, में गई, तो पुष्पेन्द्र ने राखी को पकड़ने की कोशिश की। उसकी बहन चिल्लाई, तो बड़ी बहन नेहा ने पुष्पेन्द्र को ललकारा, तो पुष्पेन्द्र गाली देता हुआ और यह कहता हुआ भाग गया कि तुमने रिपोर्ट की या किसी को कुछ बताया, तो पूरे घर को जान से मार देगे और राखी का वीडियो मोबाईल पर वायरल कर देगे। -इस के बाद मोबाईल नं०-७३८०८२१६३१ पर मोबाईल नं०-
२३३५७०१४०५ से वीडियो आया, जिसमें उस की बहन व पुष्पेन्द्र की फोटो है। गांव के कई लोगों के व्हाटसअप पर वीडियो वायरल हुआ है। धारा-३५४(क) भा.द.सं. एवं धारा-३/४ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२ का लोप करते हुए धारा- ३७६, ३५४, ५०४, ५०६ भा.द.सं. यधारा- ६७ए आई०टी० एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। उक्त मामले में अभियुक्त पुष्येन्द्र पुत्र वासुदेव उर्फ दुबे अहिरवार निवासी ग्राम अमगांव, का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया।