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झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या एक शक्तिपुत्र तोमर की अदालत में मालिक की हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर चार वर्ष पुराने मुकदमे में अभियुक्त नौकर को उम्र कैद की सजा और दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता तेजसिंह गौर ने बताया कि आगरा के एत्माद्दौला निवासी व हाल निवासी सेल टैक्स ऑफिस के पास किराए के मकान में रहने वाले अशोक कुशवाह ने दस जनवरी 2020 को थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने छोटे भाई आनंद और धर्मेंद्र के साथ रहता है। उनकी अंबाबाय स्थित रामराज पेट्रोल पंप के पास पौधशाला है। आनंद पौधशाला देखता है। उसने बताया कि घटना वाली रात आनंद घर नहीं आया । जब उसे अगले दिन तलाश करते हुए पौधशाला पहुंचे तो वहां आनंद मृत अवस्था में पड़ा था। इसके सर से खून बह रहा था। आशंका जाहिर की थी कि किसी ने उसके सर पर नुकीली वस्तु मारकर हत्या कर दी है।

पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए अंबाबाय निवासी नौकर मोहर सिंह राजपूत के खिलाफ अभियोग दर्ज कर उसे जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। पुलिस पुलिस आरोपी तक मृतक के लूटे गए मोबाइल से पहुंची थी। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया था कि हत्यारोपी मोहर सिंह राजपूत मृतक की पौधशाला में काम करता था। घटना वाले दिन हत्यारोपी ने मृतक से पांच सौ रुपए मांगे जिसे उसने देने से इंकार कर दिया। इस पर दोनों के गहमा गहमी हो गई। इस पर मृतक ने मोहर सिंह थप्पड़ मार दिया था। थप्पड़ का बदला लेने के लिए हत्यारोपी मोहर सिंह ने मृतक की मारपीट करते हुए नुकीली वस्तु से इसके सर पर प्रहार कर हत्या कर मौके मृतक का मोबाइल छीन कर भाग गया था। इस अंधे कत्ल का राजफाश पुलिस को मृतक के लूटे गए मोबाइल की बरामदगी से हुआ था।

न्यायालय में हुए दाखिल आरोप पत्र के बाद शासकीय अधिवक्ता अभियोजन की ओर ठोस पैरवी की। जिसके चलते आज अभियुक्त मोहर सिंह राजपूत को उम्र कैद की सजा ओर दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।