झांसी। अपर सत्र न्यायधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम आनंद प्रकाश तृतीय एच जे एस की अदालत में महिला पर चाकू से हमला करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को पांच वर्ष की सजा और पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड का फैसला सुनाया।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता अतुलेस सक्सेना ने बताया कि छनियापुरा निवासी महमूद ने 27 मई 2021 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि मध्यप्रदेश के जिला ग्वालियर सिकंदरा कंपू व हाल झांसी के गल्ला मंडी रोड सिंधी कॉलोनी निवासी दीपू मंगलानी से रूपयों का लेनदेन चल रहा था। इसी के चलते उनमें कई दिनों से विवाद मारपीट जैसी घटना हो चुकी थी। रिपोर्ट में बताया कि घटना वाले दिन शाम करीब साढ़े छ बजे महमूद की पत्नी रुखसाना घर से बाजार जा रही थी तभी रास्ते में गुरुद्वारे के पास दीपू मंगलानी ने उसकी पत्नी को रोक लिया और गाली गलौज कर मारपीट करते हुए जान से मारने की नियत से उस पर चाकू से हमला कर दिया। जिससे उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
इस मामले में न्यायालय ने आज सुनवाई करते हुए अभियोजन की ओर से की गई ठोस पैरवी पर आरोप सिद्ध होने पर आरोपी दीपू को पांच वर्ष का कारावास और पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।