अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी राशन कार्डों पर सुविधा
झांसी। जिला पूर्ति अधिकारी तीर्थराज यादव ने बताया कि “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013” के अन्तर्गत जनपद झांसी में पात्र ग्रहस्थी के 1322769 सदस्य/यूनिट एवं अन्त्योदय के 45831 राशन कार्ड धारकों को अनुमन्य गेहूं एवं चावल का निःशुल्क वितरण 20 से 30 जून तक नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में किया जायेगा।
अंत्योदय खाद्यान्न वितरण :- अन्योदय राशनकार्ड धारकों को 20 किग्रा0 गेहूं एवं 15 किग्रा0 चावल (कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्ना) प्रति राशन कार्ड नि:शुल्क0 वितरण किया जायेगा
पात्र गृहस्थी खाद्यान्न वितरण :- पात्र गृहस्थी राशनकार्डो में सम्‍बद्ध यूनिटों को 03 किग्रा0 गेहूं एवं 02 किग्रा0 चावल (कुल 05 किग्रा0 खाद्यान्न ) प्रति यूनिट की दर से नि:शुल्क वितरण किया जायेगा।
चीनी वितरण :- अंत्योदय – कार्डधारकों को अप्रैल 2021 से जून 2021 हेतु प्रतिमाह 01 किग्रा0 प्रति कार्डधारक की दर से कुल 03 किग्रा0 चीनी प्रति कार्डधारक रू. 18/- प्रति किग्रा0 की दर से माह जून में 20 से 30 जून के मध्य वितरित की जायेगी।
योजना के प्रचार-प्रसार हेतु उचित दर दुकान पर अन्दर/बाहर निःशुल्क वितरण सम्बन्धी सूचना ए-4 साइज के पेपर पर कम से कम 04 स्थानों पर कोटेदार चस्पा करेगा।
राशनकार्ड धारकों को पोर्टबिलिटी(दूसरी दुकान से राशन प्राप्त करना) के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी। चीनी वितरण के सम्बन्ध में पोर्टबिल्टी् सुविधा अनुमन्यि नहीं होगी।
उपरोक्त् योजना के अन्तर्गत माह जून 2021 में वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 30 जून 2021 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से राशन का वितरण किया जाएगा। उचित दर की दुकानों पर कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पास से वितरण के समय अत्यन्त सजगता बरती जानी आवश्यक है। इसके लिए उचित दर विक्रेता की जिम्मेदारी होगी कि दुकान पर सेनिटाइजर/साबुन एवं पानी रखे और हाथ धुलने के उपरान्त ही ई-पास का प्रयोग किया जाये।
राशन वितरण के समय उचित दर दुकान पर भारी भीड़ एक साथ इकट्ठा न हो, इस हेतु मुहल्लेवार प्रचार-प्रसार/मुनादी उचित दर विक्रेता अवश्य करायें।
उचित दर दुकान पर एक समय में 05 से अधिक कार्डधारक एकत्रित न हो तथा कार्डधारकों के मध्य कम से कम 02 गज की दूरी पर चूना/चाक से लाइन अथवा गोला खींचकर सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन कराया जाये। उचित दर दुकान पर उपस्थित विक्रेता/नोडल अधिकारी तथा कार्डधारक फेस कवर (मास्क) का प्रयोग करें।