। जिलाधिकारी आंद्रा वामसी के निर्देशन पर जिला आबकारी अधिकारी ने जिले की सरकारी अंग्रेजी शराब की दुकानों की औचक जांच की और ग्रामीण क्षेत्र में प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी विभाग, प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा ऐसे स्थानों पर जहां अवैध शराब निर्मित की जा रही है या अवैध शराब का भंडारण है लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही की गई।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि अपने मुखबिर की मदद से और अधिक से अधिक अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, क्षेत्र में भ्रमण के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी अवैध शराब से संबंधित जानकारियां आबकारी विभाग के साथ साझा करें ताकि अवैध कारोबार पर सख्ती से लगाम लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि अवैध शराब को लेकर कोई दुर्घटना घटित होती है तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
जनपद झांसी माह जुलाई के बीते तीन दिवस में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत 145 छापे विभिन्न थाना क्षेत्रों में विभिन्न अधिकारियों के नेतृत्व में मारे गए, जिसमें 785 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई तथा 10600 किलोग्राम लहन को नष्ट किया गया, कुल 12 अभियोग पंजीकृत किए हैं।
जिलधिकारी ने कहा कि प्रवर्तन अधिकारी लगातार क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण के डेरा बैदोरा, इमलिया, बरुआपुरा- बबीना, डेरा जखनवारा, झबरा- एरच, डेरा टाकोरी-बड़ागांव सहित अन्य ऐसी क्षेत्र व गांव में भ्रमण करें और ऐसे स्थान जहां अवैध शराब निर्मित किए जाने की संभावना है या भंडारण है उन स्थानों पर दल बल के साथ दबिश देते हुए सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे अवैध शराब के निर्माण के अड्डों को जमीदोज़ कर दिया जाए ताकि भविष्य में शराब निर्मित ना की जा सके। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ऐसे होटल व ढाबों की भी लगातार चेकिंग की जाए जहाँ अवैध शराब के कारोबार की संभावना अधिक है। आबकारी विभाग के अधिकारियों को अवैध शराब की बिक्री ना होने पाये के संबंध मे चेतावनी देते हुए कहा कि क्षेत्र भ्रमण में संवेदनशील होकर कार्य करें।
जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी प्रमोद कुमार गोयल ने अंग्रेजी शराब की दुकानों की जांच की। जांच के दौरान उन्होंने रजिस्टर के साथ ही साथ शराब के बोतलों का भी सत्यापन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शराब में पानी अथवा अन्य किसी पदार्थ को मिलाया जाता है तो सख्त कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।