झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजना की अदालत ने में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 41 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
2 जून 2018 की रात मोंठ के एक ग्राम निवासी 12 वर्षीय लड़की अपनी मां के साथ चारपाई पर सो रही थी। इसी दौरान गांव का ही शनी कुरैशी उर्फ अलीम घर में घुसकर बच्ची का मुंह दबाकर उठा ले गया और पास की बगिया में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर मारा-पीटा। घटना के बारे में किसी से चर्चा करने पर छोटी बहन को मारने तथा मां को उठा ले जाने की धमकी दी। बाद में घर आकर पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। मां की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त शनी कुरैशी उर्फ अलीम को बलात्कार करने का दोष सिद्ध होने पर 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 40,000 रुपये अर्थदंड से दण्डित किया। जबकि, एक अन्य धारा में एक साल के कारावास व 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जबकि, जुर्माने की राशि में से 30,000 रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।