झाँसी। ब्लास्टिंग मामले में हाईकोर्ट ने नत्थू कुशवाहा पुत्र स्व. चुन्नीलाल को राहत देते हुये अंतरिम आदेश तक दंडनीय कार्यवाही करने के लिये रोक लगाई है।
गत 8 माह पूर्व 6 जनवरी को अंजनी माता मंदिर के पास पंचवटी कॉलौनी स्थित राईन कब्रिस्तान के पास हुये ब्लास्टिंग मामले में थाना कोतवाली पुलिस ने नत्थू कुशवाहा व अन्य 3 के खिलाफ धारा 11/21, 4/21 विकास एवं विनिमय एक्ट, 3/4 लोक सम्पत्ति अति निवारण अधिनियम तथा 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले में राहत पाने व निष्पक्ष जाँच की माँग को लेकर नत्थू कुशवाहा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। वादी की ओर से नियुक्त अधिवक्ताओं ने बहस के दौरान वादी की ओर से पक्ष रखा। वादी और प्रतिवादी की ओर से हुई बहस को हाईकोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने सुना। बहस सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई तक राहत प्रदान की है। इसके साथ ही निर्देशित किया है कि आगामी तिथि तक इनके विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जायेगी।