झांसी। चौंकिए मत! परिवहन लाईसेंस की शर्तो का यदि आप उल्लंघन करते हैं तो आपको फिल्म देखना ही पड़ेगी। यह कोई ऐसी-वैसी फिल्म देखने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा बल्कि लाईसेंस की शर्तो का अनुपालन कराने वाली फिल्म देखने की बाध्यता होगी।

मण्डलायुक्त, झॉसी डॉ0 अजय शंकर पाण्डेय ने आयुक्त सभागार में आयोजित संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आर0टी0ए0) की बैठक में यह पहल भरा निर्णय लिया कि वाहनों के परिवहन लाईसेंस जब जारी किये जाते हैं तो उसमें कतिपय अनुबन्ध रहते हैं, जिनका अनुपालन लाईसेंसधारी को करना होता है। लाईसेंस की शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर उनका चालान होता है, लाईसेंस निलम्बित हो सकता है और निरस्त भी किया जा सकता है। मण्डलायुक्त ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुये लाईसेंस की शर्तो को फिर से लाईसंेसधारी को समझाने की व्यवस्था इस नयी पहल के माध्यम से की है।
मण्डलायुक्त ने मण्डल के तीनों जिलों झांसी, ललितपुर, जालौन के लिये यह निर्देश जारी किये हैं कि लाईसेंस की शर्तो का पालन करने वाली फिल्म तैयार करायी जाये। लाईसेंस की शर्तो का उल्लंघन करने पर क्या-क्या कार्यवाही हो सकती है, इसको इस फिल्म में जानकारी दी जाय, यह फिल्म लगभग 40 मिनट की होगी और जनपद के किसी भी एक सिनेमा हाल में निर्धारित शो के अतिरिक्त समय में संभवतः 10.30 से 11.30 बजे के मध्य दिखायी जायेगी। किस सिनेमा हाल में शर्तो का पालन करने वाली फिल्म दिखायी जायेगी, इसका चिन्हांकन सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
उन्होने बताया कि इस फिल्म को देखने के लिये शुल्क देना होगा। जब कोई लाईसेंस का उल्लंघन करते हुये पाया जायेगा तो उसकी लाईसेंस सम्बन्धित परिवहन विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा मय वाहन (जैसा कि कानून में अनुबंध दिया गया हो, के अनुसार) के रख लिया जायेगा और उन्हें डिमाण्ड पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि ‘‘आप अमुक सिनेमा हाल में अमुक तिथि को लाईसेंस की शर्तो का पालन करने वाली फिल्म देखकर आयें।’’ इतना ही नहीं यदि आपने फिल्म देखी है तो इसको सम्बन्धित सिनेमा हाल द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। उस प्रमाण-पत्र को जब आप वापस पुलिस विभाग/परिहवन विभाग के अधिकारियों के पास प्रस्तुत करेंगे तभी आपको पुलिस विभाग/परिहवन विभाग द्वारा लाईसेंस रिलीज किया जायेगा। मण्डलायुक्त का मानना है कि इस व्यवस्था से लाईसेंस की शर्तो के बारे में उल्लंघन करने वालों को पूरी जानकारी हो जायेगी, वह भविष्य के लिये चौकन्ना हो जायेंगे कि यदि लाईसेंस की शर्तो का उल्लंघन किया तो उसे फिर से फिल्म देखनी पड़ेगी।
आर0टी0ओ0 झॉसी श्री आर0आर0 सोनी ने बताया है कि बार-बार फिल्म देखने से उनका समय लगेगा। अतः इससे बचने के लिये लोग लाईसेंस की शर्तो का पालन करने के लिये सजग रहेंगे। ए0आर0टी0 द्वारा यह भी बताया गया कि फिल्म बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है और नये साल में यह कार्य मण्डल के तीनों जिलों में लागू कर दिया जायेगा। मण्डलायुक्त की इस पहल की आज काफी चर्चा हुई। सरकार द्वारा रोड़ सेफ्टी को लागू करने तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये तमाम दिशा निर्देश जारी किये जाते रहते हैं। इस लक्ष्य को भी हासिल करने में मण्डलायुक्त की यह पहल प्रभावी एवं कारगर सिद्व होगी।
बैठक में सदस्य जिलाधिकारी झांसी रविन्द्र कुमार, सदस्य उप परिवहन आयुक्त आगरा जयशंकर तिवारी, सदस्य की उपस्थिति में आर0आर0सोनी, सचिव परिवहन प्राधिकरण द्वारा बैठक का संचालन करते हुये कार्यसूची प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी। उक्त बैठक में परमिट के नवीनीकरण, स्थाई सवारी गाड़ी हेतु नवीन परमिट पर विलम्ब से वाहन पृष्ठांकन, मो0गा0 अधि0-1988 की धारा 86 के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरणों एवं अन्य तात्कालिक प्रकरणों पर विचार किया गया है। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक की अनुपालन आख्या तथा सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दैनिक कार्यो का अवलोकन किया गया।
बैठक में जनपद झांसी/जालौन/ललितपुर के परिवहन निगम के प्रकरणों को क्षेत्रीय प्रबन्धक, परिवहन निगम झांसी के माध्यम से तथा विभिन्न परमिट के आवेदकों, उनके प्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं एवं बस ऑपरेटर यूनियन तथा ऑटो, टैम्पो-टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों के प्रत्यावेदनों एवं उनका पक्ष सुना गया।
बैठक में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार, अपर आयुक्त प्रशासन प्रमिल कुमार सिंह, आरटीओ आर0आर0 सोनी, एआरटीओ सत्येन्द्र कुमार सहित बस ऑपरेटर यूनियन तथा ऑटो, टैम्पो-टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित थे।