– मण्डलायुक्त की अनोखी पहल : परिवार के मुखिया की असामयिक मृत्यु पर परिजनों के सहायतार्थ ‘केयर-फॉर-यू’ व्यवस्था लागू

झांसी। किसी भी परिवार के मुखिया के असामयिक निधन से उस परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ सा टूट जाता है तथा पूरे परिवार के समक्ष जीवकोपार्जन के साथ ही सुरक्षा व सामान्य जीवनयापन का संकट उत्पन्न हो जाता है। यह स्थिति उन परिवारों के लिए और भी कष्टपूर्ण होती हैं जहाँ युवावस्था में मृत्यु के कारण उनके आश्रित अल्प आयु में मृतक के कारोबार की तकनीकियों से अनभिज्ञ रहते है। ऐसी स्थिति में परिवार को संवेदनाओं के साथ ही विभिन्न प्रकार के साधनों में मदद की दरकार होती है। पीड़ित परिवार को सम्बल प्रदान करने के लिए झाँसी के मण्डलायुक्त डा. अजय शंकर पाण्डेय ने एक अनोखी प्रशासनिक पहल की है जिसे “केयर फार यू” नाम दिया गया है।
आयुक्त ने जारी अपने निर्देश में मण्डल के तीनों जिलाधिकारियों को ‘केयर फॉर यू’ लागू करने के निर्देश निर्गत किये हैं। इस तरह की एक योजना डा. अजय शंकर पाण्डेय ने जिलाधिकारी रहते हुए जनपद गाजियाबाद में कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को लाभ पहुचांने के लिए लागू की थी जिसे इण्डिया टुडे ग्रुप की ओर से वेस्ट कैटेगरी अवार्ड (हैल्थ) मिला था जिससे प्रेरित होकर झाँसी मण्डल में कोविड के अलावा किसी भी दुर्घटना में आसामयिक निधन पर उसके परिवार के सदस्यों को सहायता देने के लिए योजना लागू की जा रही है। केयर-फार-यू व्यवस्था का लाभ लेने के लिए प्रत्येक जनपद की एक पृथक ई-मेल आईडी मण्डल के तीनों जनपदों की बनाई गई है जिस पर सूचना देने पर त्वरित सहायता मिलेगी।
मण्डलायुक्त ने बताया कि केयर-फार-यू व्यवस्था लागू होने से जनसामान्य में प्रशासन के प्रति विश्वास का भाव पैदा होगा व दुखी परिवार को त्वरित लाभ मिलेगा। परिवार के मुखिया की असमायिक मृत्यु से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में केयर-फार-यू की व्यवस्था का लाभ पहुँचने से प्रशासनिक व अन्य सहयोग का लाभ मिल सकेगा।

पात्रता की शर्तें– 1. आयु 25 से 40 वर्ष के बीच परिवार के मुखिया की असामयिक मृत्यु होने पर।

2. निर्धारित ईमेल आईडी पर सूचना देना होगी (झाँसी- [email protected], जालौन- [email protected], ललितपुर- [email protected])
3. इस ईमेल आईडी पर संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को संबोधित पत्र प्रभावित परिवार की ओर से प्रेषित किया जायेगा जिसमें मृतक के परिवार का पता व फोन नंबर लिखना अनिवार्य होगा।
4. अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के माध्यम से प्रकरण के लिए संबंधित तहसील के एस.डी.एम. को इस निर्देश के साथ अग्रसारित किया जायेगा कि उस परिवार की सहायता के लिए प्रशासन मित्र नियुक्त किया जाए। प्रशासन मित्रों की क्षेत्रवार सूची अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा तैयार की जायेगी।
5. नामित अधिकारी ‘प्रशासन मित्र’ तदनुसार परिवार से दूरभाष पर तत्काल तथा दो दिवस के अंदर व्यक्तिगत संपर्क कर सरकारी और व्यवसायिक गतिविधियों की औपचारिकताओं को पूरा करने में सहायता का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
6. कुछ मामलों में प्रशासन/पुलिस स्वत: संज्ञान लेकर संबंधित विभाग/चिकित्सालय/अन्य के द्वारा भी सूचना उक्त ई-मेल आईडी पर दी जा सकती है। सरकारी अथवा निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों में मृत्यु की स्थिति में चिकित्सा इकाई के प्रमुख/आई.एम.ए./नर्सिंग होम एसोसिएशन द्वारा नामित कोई एक सदस्य केयर फार यू के लिए मेल आई डी पर सूचना देंगे। ई-मेल आईडी पर मृतक की सूचना मिलते ही प्रशासनिक मित्र नामित होंगे।
7. प्रत्येक जनपद में जनपद स्तर पर केयर-फार-यू व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को नोडल अधिकारी नामित किया जाये इसी प्रकार तहसील व ब्लाक स्तर पर भी एक नोडल अधिकारी नामित किया जाये।

योजना से मिलने वाली सहायता- 1. इन परिवार में ऐसे बच्चे/धर्मपत्नी है जो अपने पिता/पति के रोजगार की गतिविधियों से, व्यवसाय के नियमों से पूरी तरह से अनभिज्ञ है, मुखिया की मृत्यु से उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र, बैंक खाते में नामांतरण, एलआईसी क्लेम, अन्य सरकारी योजनाएँ से जुड़ी प्रक्रिया को पूर्ण कराया जायेगा।

2. मृत्यु के कारण से संबंधित यदि किसी सरकारी योजना का लाभ मिलना है (जैसे आपदा/सर्पदंश से मृत्यु पर अनुदान आदि) तो उसका आवेदन सक्षम स्तर तक प्रशासन मित्र पहुंचायेंगे।
3. नामित नोडल अधिकारी अपने क्षेत्र से संबंधित आवेदन के निस्तारण के लिए एक सप्ताह में कार्यवाही पूर्ण कराते हुए प्रभावित परिवार को लाभ पहुँचाने का अनुश्रवण करेंगे।
4. सभी जनपदों में इस व्यवस्था के लागू किये जाने व व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिलाधिकारी द्वारा प्रेस कान्प्रेंस की जायेगी साथ ही सोशल मीडिया पटलों के माध्यमों से भी प्रचार कराया जायेगा।