झांसी। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी दो भाईयों के जमानत प्रार्थनापत्र प्रभारी विशेष न्यायाधीश गिरोह बंद अधि०/ अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं०३, नीतू यादव की अदालत में निरस्त कर दिए गए।

जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल शर्मा ने बताया कि थाना मऊरानीपुर में विगत 01जनवरी 2021 को रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी कि
राहुल खंगार एक सुसंगठित गिरोह का लीडर है । इस गिरोह के सक्रिय सदस्य रोहित खंगार, करन खंगार, दिलीप खंगार, चतुर्भुज खंगार, मेवा मुखिया, पहलवान उर्फ धीरेन्द्र एवं बाबा उर्फ अयोध्या है। यह गैंग हत्या व पुलिस मुठभेड़ करने के अभ्यस्त अपराधी है। इनके भय व आतंक के कारण जनता के लोग इनके विरुद्ध मुकदमा लिखाने का साहस नहीं कर पाते हैं। यह गैंग अपने गैग के सदस्यों के साथ मिलकर अवैध गैर कानूनी कार्य करते हैं और अवैध कार्यों से अनुचित भौतिक लाभ‌ अर्जित करते हैं। इस गैंग का स्वछन्द रहना जनहित में उचित नहीं है।जिस पर इस गिरोह के विरूद्ध धारा २/३ गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि० १९८६ के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी।

इसी प्रकार अभियुक्त रोहित खंगार पुत्र चतुर्भुज खंगार, निवासी ग्राम – कुरैचा के खिलाफ भी उसी दिन थाना मऊरानीपुर थाना प्रभारी शैलेन्द्र सिंह द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि राहुल खंगार एक सुसंगठित गिरोह का लीडर है व इस गिरोह के सक्रिय सदस्य रोहित खंगार, करन खंगार, दिलीप खंगार, चतुर्भुज खंगार, मेवा मुखिया, पहलवान उर्फ धीरेन्द्र एवं बाबा उर्फ अयोध्या है। यह गैग हत्या व पुलिस मुठभेड़ करने के अभ्यस्त अपराधी है। इनके भय व आतंक के कारण जनता के लोग इनके विरुद्ध मुकदमा लिखाने का साहस नहीं कर पाते है। यह गैंग समाज विरोधी क्रियाकलापो में संलिप्त है। इस गैंग के विरूद्ध भी धारा २/३ गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि० १९८६ के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी। न्यायालय में अभियुक्त रोहित खंगार पुत्र चतुर्भुज खंगार व अभियुक्त राहुल खंगार पुत्र चतुर्भुज खंगार, निवासी ग्राम – कुरैचा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर्याप्त आधार नहीं मानते हुए निरस्त कर दिए गए।