ग्वालियर। ग्वालियर की विशेष अदालत ने 15 साल पुराने ट्रेन में लूट, हत्या, डकैती के मामले में शामिल 5 अभियुक्तों को दोषी सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा से दण्डित किया गया। दोषियों पर 3-3 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

आगरा-झांसी अप पैसेंजर ट्रेन में करीब 15 साल पहले सनसनीखेज लूट,डकैती और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले पांच दोषियों को विशेष न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में शामिल एक आरोपी अब तक फरार है। पांच दोषियों को डकैती के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है। फरार आरोपी किशन सेन पर लूट, डकैती और हत्या का मामला दर्ज है। पुलिस को आरोपी से 315 बोर का कट्टा भी जब्त करना है। लूट, डकैती और हत्या प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

यह था मामला
30 नवंबर 2007 को आगरा से झांसी की ओर जा रही पैसेंजर ट्रेन अनंत पेठ रेलवे स्टेशन से पहले आउटर पर रुकी थी। उसी समय पैसेंजर ट्रेन में बैठे यात्रियों से हथियारबंद लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी। एक यात्री राजकुमारी नामक महिला से उसका मंगलसूत्र और पर्स छीन लिया गया, महिला के पति राजकुमार कुशवाह ने जब इसका विरोध किया, तो एक बदमाश ने उसे कट्टे से गोली मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रेन में सवार अन्य यात्रियों के मोबाइल फोन, सोने की चैन और अन्य सामान भी आरोपियों ने लूटा था।यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर ट्रेन में रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी के जवान भी मौके पर पहुंचे थे। बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाई और अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भाग निकले। पुलिस ने बाद में वारदात में शामिल टीकाराम, जितेंद्र सिंह, नरेंद्र कोरी, दिनेश कुमार और संतोष कुशवाह को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन किशन कुमार सेन निवासी डबरा पकड़ा नहीं जा सका।

इस घटना में घायल यात्री राजकुमार कुशवाह ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया था। इस घटना में 3 लोगों के साथ लूटपाट हुई थी। आरोपियों की संख्या आधा दर्जन थी, इसलिए रेलवे एक्ट की धाराओं के साथ ही डकैती, लूट, हत्या, हत्या की कोशिश सहित अन्य धाराओं के तहत जीआरपी ने मामला दर्ज किया था।

जीआरपी ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इनमें संतोष जेल में बंद है। जबकि टीकाराम, दिनेश, नरेंद्र और जितेंद्र जमानत पर थे। आज विशेष कोर्ट में सभी आरोपियों को पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। न्यायालय ने दोषियों पर तीन-तीन हजार का जुर्माना भी लगाया है।