झांसी।  जिन्दा जलाकर जान से मारने के आरोपी दो भाईयों का जमानत प्रार्थनापत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा की अदालत में निरस्त कर दिया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा लाडगज निवासी विनय गुप्ता ने विगत २९ अक्टूबर २०२१ को थाना- मऊरानीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी जमीन पिता सुखनन्दन सोनी के साथ मकान बनवा रहा था, तभी मुहल्ले के बालकिशन गुप्ता, हुकुम गुप्ता, जयप्रकाश गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, आशीष गुप्ता, राजीव गुप्ता उर्फ टिंकू, प्रशान्त गुप्ता व चार पाँच अज्ञात लोग आकर अकारण मारपीट व गाली-गलौच करने लगे। जब विरोध किया तो उन लोगों ने
एक राय होकर तेल की कटिया उसके पिता पर डालकर जिन्दा जला दिया व उसे भी जलाने के लिये पकड़ने लगे तो वह किसी प्रकार भागकर अपनी जान बचाकर पुलिस चौकी पहुंचा । पुलिस ने धारा- १४७, १४९, ३२३. ५०४, ४३६, ३०२ भादंसं०के तहत मुकदमा दर्ज किया था। उक्त मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के दौरान डीजीसी ने कहा कि इस प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित किए गए है। वह जमानत पर छोड़े जाने योग्य नहीं है। न्यायालय ने भी जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं मानते हुए अभियुक्तगण जय प्रकाश एवं प्रदीप गुप्ता पुत्रगण द्वारका प्रसाद गुप्ता का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया ।