झांसी। साथियों सहित रूपयों से भरा बैग ‌लूटकर भागने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश द०प्र०क्षे०अधि०) सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत में निरस्त कर दिया गया।

जानकारी देते हुए विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि विगत १५ जनवरी २०२० को फर्म के मुनीम नितिन साहू पुत्र विनोद निवासी- तिलयानी बजरिया एवं रिंकू साहू पुत्र हरदयाल साहू, निवासी-
नैनागढ़ नगरा को फर्म का उधारी का पैसा वसूलने के लिये पृथ्वीपुर, निवाड़ी एवं बरूआसागर भेजा गया था। यह दोनों मुनीम पैसा वसूलने के बाद झांसी के लिये वापिस आ रहे थे कि बनगुवा पौधशाला के पास एक बाईक पर तीन सवारों ने मुनीमों की मोटरसाईकिल को रोककर बैग जिसमें उधारी का लगभग ढाई लाख रूपया था कट्टे से धमकाकर छीन कर झांसी की ओर भाग गये । जिसकी रिपोर्ट थाना बरूआसागर में तीन अज्ञात बदमाशों के विरूद्ध धारा-३९२ भा०द०स० के तहत पंजीकृत हुई ।

दौरान विवेचना अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान नाजायज असलहा एवं लूट के कुछ रूपयों के साथ गिरफ्तार किया गया था ।धारा-३९२, ४११भाब्द०सं० के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया। उक्त मामले में जिला कारागार में बंद अभियुक्त संजू उर्फ संजीव चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।