झांसी। देवर के साथ अवैध सम्बन्धों के चलते ‌साजिशन पति की हत्या के मामले में आरोपी देवर -भाभी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा की अदालत में निरस्त कर दिया गया।

जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि वादिया मुकदमा श्रीमती रामकुमारी ने विगत ३० सितंबर २०२१ को थाना- टोड़ी फतेहपुर पर रिपोर्ट अंकित करायी थी कि दिन के करीब ३ बजे अपने पति के साथ खेत में मूंगफली उखाडने गई थी। खेत में कोई मजदूर नहीं लगा था। सायं करीब ५.०० बजे से ६.०० बजे के बीच खेत पर दो व्यक्ति आये जिनको मैं नाम से नहीं जानती हूँ उनमें से एक व्यक्ति कुल्हाड़ी लिए था , दोनों मेरे पति के पास बैठ गये मेरे पति शायद दोनों लोगों को पहचानते थे मेरे पति ने मुझ से कहा कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ। मैं दो कदम ही चली कि दोनों में से एक ने मेरे पति को पकड़ लिया और दूसरे ने कुल्हाड़ी मार दी उन दोनों ने मेरे ही सामने मेरे पति की गर्दन पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और
कुल्हाड़ी सहित भाग गये जिनको मैं सामने आने पर पहचान सकती हूँ। रिपोर्ट पर मुकदमा अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत हुआ ।
मृतक की पत्नी रामकुमारी एवं चचेरे देवर आदर्श पटेल के मध्य घटना के काफी समय पहले से मोबाइल पर बातचीत होती थी और दोनों की वार्ता पकड़े जाने पर रामकुमारी के मोबाईल को मृतक ने तोड़ दिया था। परन्तु उसके बाद आदर्श पटेल ने अभियुक्ता रामकुमारी को एक दूसरा मोबाईल उपलब्ध कराया जिस पर पुनः उनके द्वारा घटना के समय तक बातचीत की जाती रही। भाभी के देवर से अवैध सम्बन्धों के चलते भाभी देवर ने साजिश रचकर पति की कुल्हाड़ी हंसिया से हत्या कर दी। न्यायालय में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं मानते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण रामकुमारी उम्र ३२ वर्ष पत्नी स्व० लोकेन्द्र सिंह पटेल एवं आदर्श पटेल उम्र २० वर्ष पुत्र रामहेत पटेल निवासीगण-ग्राम बिजौरा थाना टोड़ी फतेहपुर का धारा- ३०२, २०१, ३४ भादं०सं०, के तहत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।