14 साल बाद आये फैसला के खिलाफ अपील करेंगे चंद्रपाल सिंह

झांसी। झांसी में धारा 144 के उल्लंघन के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / विशेष मजिस्ट्रेट न्यायालय एमपी /एमएलए कन्हैया जी की अदालत ने 14 साल बाद फैसला सुनाया है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डाॅ. चंद्रपाल सिंह यादव पर 100 रुपये जुर्माना लगाया गया है। वह इस फैसले के विरोध में अपील करेंगे।

दरअसल, धारा 144 लगी होने के बाद भी आठ मार्च 2009 को चंद्रपाल सिंह यादव ने महंगाई के विरोध में अपने 50-60 अज्ञात साथियों के साथ रिसाला चुंगी के पास प्रदर्शन किया था। इस दौरान नारेबाजी की गई थी। इससे जनपद में कानून-व्यवस्था के लिए प्रतिकूल स्थिति पैदा हो गई थी। इस मामले में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) शमीम अहमद खां ने धारा 144 के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। 14 साल बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / विशेष मजिस्ट्रेट न्यायालय एमपी /एमएलए कन्हैया जी की अदालत ने मामले में फैसला सुनाया।

धारा 144 का उल्लंघन करने का दोष सिद्ध होने पर पूर्व सांसद डा. चंद्रपाल सिंह यादव पर 100 रुपये का अर्थदंड लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर उन्हें पांच दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। पूर्व सांसद चंद्रपाल ने जुर्माना अदा नहीं किया है। वह इस फैसले के विरोध में अपील करेंगे।