झांसी। एमपी-एमएलए के न्यायालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य सहित 13 कांग्रेसियों को 2013 में कानपुर रोड जाम करने का दोष सिद्ध होने पर दो वर्ष की सजा सुनाई गई। सभी को मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। 2013 में प्रदीप जैन केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे। बिजली कटौती की समस्या को लेकर जाम लगाया गया था। उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी।
सहायक अभियाेजन अधिकारी रवि जायसवाल ने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन धरना- प्रदर्शन की अनुमति लेकर पारीछा ग्राउंड में सम्मेलन कर रहे थे। जहां से उठकर वह गए और समर्थकों के साथ पारीछा ओवर ब्रिज कानपुर-झांसी मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। इस मामले में थाना बड़ागांव में उक्त पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिस पर उन्हें सजा हुई है और एक माह का अपील करने का समय दिया गया है। घटना 11 जून 2013 की है। पूर्व मंत्री प्रदीप जैन व उनके समर्थकों को 504 व 188 में बरी किया गया है। बाकी धाराओं में उन्हें सजा हुई है।
प्रदीप जैन हुए भावुक, आंसू छलक पड़े
फैसले के बाद प्रदीप जैन भावुक हो गए और कोर्ट के बाहर ही फफक-फफक कर रो पड़े। पूर्व मंत्री ने कहा, मुझे अपनी सजा का दुख नहीं है। लेकिन मेरे साथ जो बाकी लोगों को सजा दी गई है, वह हमारे लिए सबसे बड़ा दुख है। उन्होंने कहा, हम बुंदेली जमीन के लिए हमेशा मरते दम तक लड़ते रहेंगे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बार-बार भावुक हो रहे थे। आंखों में आंसू थे। आवाज में कंपकपाहट थी।
इनको हुई इन धाराओं में इतनी सजा
1. प्रदीप जैन आदित्य पुत्र विष्णु गुप्ता जैन, 2. रजनीश श्रीवास्तव पुत्र कालिका प्रसाद, 3. वीरेन्द्र सिंह पुत्र तेज सिंह, 4. राहुल राय पुत्र सुरेन्द्र कुमार, 5. नावेद खान पुत्र नईम खान, 6. सादाब अहमद पुत्र कबीर अहमद, 7. राहुल गुप्ता पुत्र विष्णु गुप्ता, 8. नरेश चन्द्र विलाहरिया पुत्र धनीराम, 9. सलमान अहमद पुत्र फरीद अहमद, 10. सुहैल जैन पुत्र रवि कुमार जैन, 11. हरीश कपूर उर्फ टीटू पुत्र इन्द्रपाल कपूर, 12. शेरखान पुत्र जमील खान, 13. मनोज कुमार पुत्र श्याम विहारी को थाना-बड़ागांव, जिला-झांसी में अन्तर्गत धारा-143/149 भादंसं में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को छः माह का कारावास एवं मु. 500/रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड का भुगतान न होने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। धारा-145/149 भादंसं में दोषसिद्ध पाते हुए दो वर्ष का कारावास एवं मु. 1,000/ रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड का भुगतान न होने पर पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। धारा-341/149 भादंसं में दोषसिद्ध पाते हुए एक माह का साधारण कारावास एवं मु. 500/ रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड का भुगतान न होने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। धारा 506 भादंसं में दोषसिद्ध पाते हुए दो वर्ष का कारावास एवं मु. 5,000/ रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड का भुगतान न होने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। धारा-186/149 भादंसं में दोषसिद्ध पाते हुए को तीन माह का कारावास एवं मु. 500/ रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड का भुगतान न होने पर बीस दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। 7 क्रिमनल अमेण्डमेन्ट एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए छः माह का कारावास एवं मु. 500/ रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड का भुगतान न होने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
इस प्रकरण में जेल में बिताई गई अवधि धारा 428 दंप्रसं के प्रावधान के अनुसार सजा की अवधि में समायोजित होगी। सभी अपराध एक ही संव्यवहार में होने के कारण सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।