झांसी। साथी के साथ मिलकर युवती से बलात्कार के मामले में आरोपी दोनों दोस्तों के जमानत प्रार्थनापत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश शक्तिपुत्र तोमर द्वारा निरस्त कर दिए गए।
जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार वादिया मुकदमा ने विगत ०९ अप्रैल २०२२ को थाना कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया था कि केसर कुशवाहा उसके साथ कालेज में पढ़ती थी, दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। करीब एक वर्ष से अभिषेक गुप्ता पुत्र बृजमोहन गुप्ता से जान पहचान हो गयी थी और दोनो अक्सर अभिषेक गुप्ता व ओमशंकर चौरसिया के साथ उन्ही की गाड़ी से दतिया में पीताम्बरा मन्दिर व ओरछा मन्दिर घूमने गये है । अजय इन्क्लैब में अभिषेक गुप्ता के फ्लैट पर भी कई बार आना जाना हुआ। हमारी दोस्ती अच्छी थी। ०७ अप्रैल २०२२ को वह केसर के साथ अपने घर से ओमशंकर चौरसिया के साथ उसी की स्कार्पियों से शाम करीब ६ बजे इलाइट चौराहा पर घूमने गये वहीं शॉपिंग माल में शापिंग की। वहीं से वह, केसर व ओमशंकर तीनों अजय इन्क्लैब स्थित अभिषेक गुप्ता के फ्लैट पर गये । फ्लैट के नीचे ही केसर ने कहा कि गाड़ी में ही बैठना मैं मम्मी से बात करके आती हूं, फिर ओमशंकर चौरसिया मुझे बाइक से लेकर इलाइट चौराहा आया वहीं से कोल्डड्रिंक व चाकलेट लेकर हम दोनों वापस फ्लैट में आ गये । रात करीब नौ बजे अभिषेक गुप्ता ने कहा कि मैं केसर को उसकी मम्मी से मिलाकर आता हूं और वहां से केसर को लेकर चला गया।

वादिया व ओमशंकर दोनों फ्लैट में थे करीब एक घण्टे बाद अभिषेक गुप्ता का फ्लैट में आना हुआ और बताया कि केसर कुछ टाइम बाद घर से आ जायेगी। मैं बेड पर लेटी थी, कुछ देर बाद अभिषेक गुप्ता ने फ्लैट में कमरा लाक कर लिया और जबरदस्ती बलात्कार किया । विरोध करने पर मारपीट भी की।उसके बाद ओमशंकर ने भी जोर जबरदस्ती कर बलात्कार किया। अगले दिन सुबह अभिषेक गुप्ता ने मुझे बाइक से मुक्तिधाम तक छोड़ दिया ।वहीं से पैदल चलते हुये अपने घर आयी। रास्ते में अभिषेक ने कहा कि अगर केसर पूंछे तो उसके बोलना कि गिर गयी थी, इसलिये चोट लग गयी उसे मत बताना तुम्हारा सारा खर्चा मैं दे दूंगा ।आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। घर पहुंच कर मैने कहा कि मैं केसर के घर थी तो गिरने की वजह से चोट लग गयी थी, लेकिन बाद अपने पापा, मम्मी, नाना, नानी को सच बता दिया । उक्त तहरीर के आधार पर धारा- ३७६डी, ३२३, ३४२ भा०द०सं०के तहत थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज
किया गया ।

उक्त मामले में अभियुक्त ओमशंकर चौरसिया व अभियुक्त अभिषेक गुप्ता पुत्र स्व० बृजमोहन गुप्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिए गए।