झांसी। दिन दहाड़े अपहरण, मारपीट कर ज़हर पिलाने के आरोपी गुलशन यादव व उसके साथियों के जमानत प्रार्थना पत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश शक्तिपुत्र तोमर द्वारा निरस्त कर दिए गए।
जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि वादी आकाश यादव पुत्र स्व० रमेश यादव ने थाना सीपरी बाजार दी तहरीर में बताया था कि ०९ नवम्बर २१ को अपने भाई पुखराज के साथ मंदिर जा रहा था। सीपरी बाजार आई०टी०आई० पहाड़िया पर
जैसे ही निकल रहे थे तभी अचानक गुलशन यादव उर्फ गुलाब सिंह, मोहित उर्फ टाईगर, रोशन यादव, पुष्पेन्द्र यादव , गुलशन की बुआ का लड़का दिनेश यादव , मंगल सिंह उर्फ कंचोले व बब्लू यादव सभी लोगों ने उसकी एक्टिवा गाड़ी के सामने अपनी चार पहिया वाहन लगाकर उसे व उसके भाई पुखराज को जोर जबरदस्ती अपनी चार पहिया फोरचूनर गाड़ी में डालकर अपने घर ले गये । वहां जबरदस्ती सभी लोगों ने गाली गलौच कर लात घूसों व डण्डों से मारपीट करते हुए कहा कि तूने जो मुकदमें हमारे उपर पुलिस में दर्ज कराए हैं, उनमें राजीनामा कर लो और मुकदमें में तीन लाख रूपया खर्च हो गया है वह चुपचाप दे दो, अन्यथा गोली मार देगें। पैसे देने से मना कर दिया तो विपक्षियों ने जबरदस्ती जान से मारने की नीयत से पकड़कर जहर पिला दिया ।

वह दोनों भाई मौका मिलते ही गाड़ी की चाबी व अपने मोबाइल उठाकर मेडीकल कालेज की तरफ भागे। उसकी हालत गंभीर हो रही थी। भाई ने उसे रानीलक्ष्मी बाई मेडीकल कालेज में भर्ती करा दिया। घटना को लेकर डी०आई०जी० व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र दिए। गैंगेस्टर गुलशन यादव पर ३६ से अधिक मुकदमें दर्ज हैं। गुलाब सिंह यादव उर्फ गुलशन यादव एक नाजायज गिरोह बनाये है। उक्त तहरीर के आधार पर धारा १४७, ३६४, ३८७, ३२८, ३२३, ५०४, ५०६ भा०दं०सं०के तहत थाना सीपरी बाजार में मुकदमा दर्ज किया गया I
उक्त मामले में अभियुक्त गुलशन यादव उर्फ गुलाब सिंह यादव पुत्र स्व० कल्याण सिंह निवासी हरिकिशन डिग्री कालेज के पास खोड़न लहरगिर्द,अभियुक्त बब्लू यादव उर्फ ज्ञान सिंह पुत्र स्व० बालकदास यादव ,अभियुक्त पुष्पेन्द्र यादव पुत्र विजय यादव,अभियुक्त रोशन यादव पुत्र स्व० कल्याण सिंह ,अभियुक्त मंगल सिह उर्फ कंचोले पुत्र स्व० रामसिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा सभी के प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिए गए।