• सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करने वाले से पुलिस अब नहीं करेगी पूंछतांछ : मण्डलायुक्त, डॉ० अजय शंकर पाण्डेय
झांसी। मण्डलायुक्त, झांसी डॉ० अजय शंकर पाण्डेय का मानना है कि सड़क दुर्घटना के पश्चात् पहले घण्टे को गोल्डन आवर कहा जाता है, जिसमें यदि घायल व्यक्ति को समय से हॉस्पिटल / ट्रामा सेंटर पहुंचाते हुये उपचार प्रारम्भ कर दिया जाय तो घायल व्यक्ति के बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है। मण्डलायुक्त ने बैठक आयोजित कर चिकित्सा विभाग को यह निर्देश दिये कि सड़क दुर्घटना के उपरांत अविलम्ब एम्बूलेंस उपलब्ध करायी जाय तथा घायल व्यक्तियों को नजदीकी हॉस्पिटल / ट्रामा सेंटर में पहुंचाकर इलाज शुरू करने में रंच मात्र भी देरी न की जाय।
क्या है हिट एण्ड रन योजना तथा गुड सेमेरिटन (नेक आदमी) योजना
* सोलेशियम (हिट एण्ड रन) योजना, टक्कर मारकर भागना मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2022 (Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022) के तहत घायल व्यक्ति को पूर्व में 12500 रूपये के स्थान पर अब मिलेंगे 50,000 रूपये।
* उक्त योजना के तहत पहले मृतक व्यक्ति के वारिसानों को 25,000 मिलते थे अब मिलेंगे 2,00,000 रू० ।
* प्रचार-प्रसार न होने की वजह से उक्त योजनान्तर्गत लोग समुचित लाभ प्राप्त होने से हो रहे वंचित जनपद जालौन और झॉसी के एक-एक व्यक्ति को ही अभी तक गुड सेमेरिटन (नेक आदमी) के तहत चिन्हित किया गया है, जबकि प्रति सप्ताह काफी लोग सड़क दुर्घटना में घायल / मृतक होने के बावजूद भी लाभ से वंचित होने पर मण्डलायुक्त ने कड़े निर्देश जारी किये हैं।
* हिट एण्ड रन योजना के तहत पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी बैठक कर तहसीलवार / थानेवार दर्ज प्राथमिकी की सूची बनाकर घायल / मृतक व्यक्तियों के वारिसानों से सम्पर्क कर 15 दिन के भीतर आर्थिक सहायता दिलाने हेतु सार्थक कार्यवाही करने के दिये निर्देश।
* हिट एण्ड रन योजना के तहत जितनी भी एफ0आई0आर0 दर्ज हुई हैं, उनकी सूची बनाकर तहसील भेजने के दिये निर्देश और तहसीलदार को अधिकृत किया गया है कि वह घायल / मृतक व्यक्तियों के परिजनों से सम्पर्क कर उन्हें उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित करायें। यदि किसी के परिजन हिट एण्ड रन में घायल हुए हैं या उनकी मृत्यु हो गयी है तो उसकी सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायें। झाँसी मण्डल के हिट एण्ड रन के पीड़ितों को राहत देने के लिए पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी तय ।
शासन द्वारा दुर्घटना में प्रभावित व्यक्तियों को निम्न 02 योजनाओं के तहत सहायता प्रदान कियेजाने की व्यवस्था है। (1) सार्वजनिक सेवा यानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की दशा में उ०प्र० सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि। (2) सोलेशियम ( हिट एण्ड रन) योजना टक्कर मारकर भागना मोटरयान दुर्घटना, पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2022 (Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022) के तहत शासन द्वारा लाभान्वित कराने हेतु योजनाएं काफी समय पूर्व से संचालित है किन्तु वर्तमान सरकार द्वारा उक्त योजना को जनहित में संशोधित किया गया है।
सार्वजनिक सेवा यानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की दशा में घायलों एवं मृतकों के परिजनों को उ०प्र०सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि से आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था निहित है।
सोलेशियम स्कीम के तहत यदि किसी अज्ञात वाहन द्वारा किसी व्यक्ति को टक्कर मार दी जाती है तथा वाहन चालक वाहन को भगा ले जाता है और ऐसे कोई वाहन की जानकारी नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में घायल व्यक्ति को रू0 50,000/- ( पूर्व में 12500/- दिया जाता था) तथा मृतक के परिजनों को अब 2,00,000 रूपये (पूर्व में 25000/- दिया जाता था) सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान है। ज्ञातव्य है कि सोलेशियम स्कीम दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु एक अच्छी योजना है परन्तु इस योजना की जानकारी आम जनमानस को न होने के कारण प्रभावित व्यक्ति लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं। मण्डलायुक्त डॉ० अजय शंकर पाण्डेय ने सम्बन्धित विभागों / स्वयंसेवी संघटनों से यह अपेक्षा की है कि उक्त योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय ताकि इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता पात्र व्यक्तियों को समय से प्राप्त हो सके। यह भी निर्देश दिये गये कि जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ प्रत्येक जनपद में बैठक कर थानेवार सोलेशियम स्कीम (हिट एण्ड रन) के तहत दर्ज प्राथमिकी की सूची तहसीलवार पृथक-पृथक प्राप्त करते हुए सम्बन्धित घायल व्यक्तियों / मृतकों के परिजनों से सम्पर्क कर उक्त योजना के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु सार्थक कार्यवाही की जाय। सार्वजनिक सेवा यानों के दुर्घटना होने की दशा में उ0प्र0 सड़क दुर्घटना राहत निधि से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली 1998 के नियम 30 एवं 31 के तहत जांच करते हुए राहत की धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त, उ०प्र० को रिपोर्ट भेजी जाय तथा उक्त प्रकरणों की सूची तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये गये।
मण्डलायुक्त झॉसी डॉ० अजय शंकर पाण्डेय ने बताया कि भारत सरकार द्वारा गुड सेमेरिटन (नेक आदमी) को पुरस्कृत किये जाने की योजना लागू है, जिसके तहत घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने हेतु भारत सरकार द्वारा गुड सेमेरिटन (नेक आदमी) को चिन्हित कर प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने की योजना संचालित है, जिसके तहत घायल व्यक्तियों की मदद करने वाले व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था लागू की गयी है कि ऐसे व्यक्तियों से पुलिस कोई पूंछतांछ नहीं करेगी और न ही पूंछतांछ के लिए बुलायगी ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा रू० 5000/- की राशि से पुरस्कृत करने की व्यवस्था है। चर्चा के दौरान संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद झॉसी और जनपद जालौन में एक-एक व्यक्ति को गुड सेमेरिटन (नेक आदमी) योजना के तहत चिन्हित किया गया है। मण्डलायुक्त ने इस पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए यह कहा कि आम जनमानस को उक्त योजना की कोई जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से पात्र व्यक्ति लाभान्वित होने से वंचित रह जाते हैं। निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अप्रेजल / मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित कर गुड सेमेरिटन (नेक आदमी) योजना के तहत पुरस्कृत कराने हेतु कार्यवाही की जाय और आगामी बैठक में हुई प्रगति से अवगत भी कराया जाय। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को रक्त देने वाली संस्थाओं को चिन्हित करते हुए उन्हें और इस योजना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने हेतु प्रेरित किया जाय ताकि दुर्घटना में घायल होने के कारण किसी व्यक्ति की रक्त की कमी की वजह से मृत्यु न हो।