झांसी। आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित किए जाने के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा की अदालत में निरस्त कर दिया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार वादिया मुकदमा श्रीमती पूनम सेन ने विगत 10 फरवरी 2022 को थाना बबीना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति उमेश सेन ने लगभग ३ माह पूर्व बुध बाजार के सामने जेन्ट्स ब्यूटी पार्लर खोला था, पाठक मुहल्ला निवासी शिवशंकर पाठक पति से 300 रू० रोज वसूल कर ले जाता था । 07 फरवरी को उसके
पति की दुकान पर आया और रूपये मांगे तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत परेशान हूं तब शिवशंकर पाठक ने धमकी दी कि वह शाम को ‌घर में ताला डाल देगा और बच्चों सहित बेघर कर देगा।

08 फरवरी की शाम शिवशंकर पाठक अपनी पत्नी श्रीमती लता पाठक को साथ लेकर वादिया के घर आया और उसकी पत्नी ने पुनः घर से बाहर निकालने की धमकी दी उसने पति को इस बात की सूचना फोन से दी इसी बात पर नाराज होकर शिवशंकर ने पत्नी के साथ मिलकर मारपीट कर जबरदस्ती घर में घुसकर उसका जेवर, मंगलसूत्र, बीजासेन, टी०वी० लूट कर ले गये और घर में जबरन ताला लगा दिया। शिवशंकर पाठक व उसकी पत्नी भी थाने पहुंच गये , थाने पर उनके दबाव में रिपोर्ट नहीं लिखी न ही डाक्टरी करायी और उसके पति को दूसरे दिन‌‌ सुबह थाने बुलाया। पति थाने गया तो जबरन हस्ताक्षर करा लिये ।उक्त लूट, दबाब ,मारपीट व नाजायज वसूली के कारण ही उसके पति ने डर के कारण कोई जहरीला पदार्थ खा लिया । मेडिकल कालेज में पति की मृत्यु हो गयी।
उक्त मामले में आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान डी०जी०सी० ने विरोध करते हुये यह तर्क किया कि अभियुक्त ने सहअभियुक्ता के साथ मिलकर वादिया मुकदमा के पति उमेश सेन को धमकी देकर 38000 रूपये दो माह के अंदर देने की तहरीर पर जबरन हस्ताक्षर करा लिये, जिससे वादिया के पति ने उक्त लूट व भारी दबाव में कोई जहरीला पदार्थ खा लिया और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गयी।
अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता तथा जमानत का पर्याप्त आधार नहीं मानते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त शिवशंकर पाठक पुत्र रामनिवास पाठक निवासी मोहल्ला पठकयाना बबीना का जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 306,387 भा०दं०सं० खारिज कर दिया गया।