– अवैधानिक हड़ताल अवधि No work -No pay माना जाएगा। 

Jhansi । वैगन रिपेयर वर्कशॉप में कर्मचारियों द्वारा की जा रही टूल डाउन हड़ताल को अवैधानिक करार घोषित कर दिया गया है और रेलवे बोर्ड के नियम के अनुसार इस अवैधानिक हड़ताल अवधि No work -No pay माना जाएगा।

इस संबंध में 2 जून को आरडी मौर्या मुख्य कारखाना प्रबंधक वैगन रिपेयर वर्कशॉप के हस्ताक्षर से आवश्यक सूचना जारी कर दी गई है। इसमें बताया गया है कि कारखाना में 1 जून 22 से बिना कोई सूचना/वार्ता के कारखाना कर्मचारियों द्वारा हड़ताल जारी है जो कि अवैधानिक है और बार बार समझाने के बाद भी कार्य शुरू नहीं किया गया है। इस तरह से यह कृत्य रेल सेवा आचरण नियम 1966 के विरुद्ध है। अतः रेलवे बोर्ड द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुसार इस अवैधानिक हड़ताल अवधि को No work -No pay माना जाएगा।

पत्र में बताया गया है कि हड़ताल की तिथि तक अर्जित सभी छुट्टी की ज़ब्ती, वेतन वृद्धि की तिथि कि स्थगन, अवकाश एवं पास की पात्रता के उद्देश्य से अवैध हड़ताल पर ड्यूटी पुनः प्रारंभ होने पर सेवा पुनः आरंभ करना, सेवानिवृत्त पर भविष्य निधि/ग्रेच्युटी में विशेष अंशदान के उद्देश्य से सेवा नये रूप से शुरू करना, परिस्थितियों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।