झांसी। अतिरिक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दिलीप सिंह के न्यायालय में चेक बाउंस होने के मामले में अभियुक्त को छह माह के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आठ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।

प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हंसारी निवासी राममिलन ने 29 मई 2018 को हंसारी गिर्द निवासी मुकेश कुमार कुशवाहा को पांच लाख रुपये उधार दिए थे। जिसके एवज में मुकेश कुमार ने राममिलन को पांच लाख रुपये का चेक दिया था। तय अवधि पूरी होने पर राममिलन ने चेक बैंक में लगाया, जो खाते में पर्याप्त धनराशि न होने की वजह से बाउंस हो गया। नोटिस भेजने के बाद भी चेक की राशि अदा नहीं की गई। इस पर मुकेश कुमार कुशवाहा की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया।

अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त मुकेश कुमार कुशवाहा को छह माह के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आठ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की धनराशि में से पांच लाख रुपये परिवादी को बतौर प्रतिकर प्रदान करने के निर्देश दिए।