– मछली पकड़ने पर लगी रोक 01 जुलाई से 31 अगस्त तक 
 Jhansi। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार द्वारा उ० प्र० मत्स्य अधिनियम 1948 में निहित प्राविधानों के तहत निर्देश दिए गए है कि उक्त आदेश झांसी जनपद की सीमा में आने वाले सभी तालाबों, जलाशयों, नदियों की समस्त जलधारा पर प्रभावी होंगे । कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ अथवा कृषि रक्षा एवं व्यापारिक कार्य में प्रयुक्त होने वाले विषैले रसायन से मछली नही मारेगा और न ही मारने का प्रयास करेगा। कोई भी व्यक्ति 15 जुलाई से 30 सितम्बर तक जीरा अथवा अगुलिका ( 2 से 10 इंच ) आकार की न तो पकडेगा, और न ही बेचेगा तथा 01 जुलाई से 31 अगस्त तक प्रजननशील मछलियों को न तो पकडेंगा न ही बेचेगा । कोई भी व्यक्ति झांसी जनपद के अन्तर्गत प्राकृतिक जलधारा को रोकने हेतु कोई अवरोध नही लगायेगा और न ही ऐसा करने मत्स्य जीरा, अगुलिका और मछली नही पकडेगा अथवा नष्ट करेगा और न ही पकडने अथवा नष्ट करने का प्रयास करेगा। उक्त प्रतिबंधों के उल्लघन की स्थिति में उ० प्र० मत्स्य अधिनियम 1948 में निहित प्राविधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।