झांसी। धोखाधड़ी कर जमीन का बैनामा किए जाने के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश शक्तिपुत्र तोमर द्वारा निरस्त कर दिया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा कमलेश लिखधारी ने विगत २८ फरवरी २००५ को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अन्य लोगों के साथ भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैनामा फजल अहमद से खरीदी थी व खरीद के बाद से मौके पर दुकानें आदि बनाकर काबिज चले आ रहे हैं। आराजी के सम्बन्ध में जगदीश नारायण आदि व फजल अहमद के मध्य काफी मुकदमे चले। सिविल जज से लेकर उच्चतम न्यायालय तक जगदीश नारायण आदि तीन बार पराजित हो गये। जगदीश नारायण व उनके पिता स्व० जुगल किशोर के हक में किये गये बैनामें शून्य व अवैध करार दिये गये। उपरोक्त व्यक्तियों को आराजी बैनामा शुदा से बेदखल कर कब्जा दखल भी फजल अहमद को दिलाया जा चुका है। इसके बावजूद जगदीश नारायण, परमेश्वरी नारायण व हरिकृष्ण ने उपरोक्त
आराजी में से चार किता आराजी नम्बरान का बैनामा धोखाधड़ी की नियत से रमेश राय के हक में ०९ मई २००० को कर दिया था ।जिस पर धारा ४२० भारतीय दण्ड संहिता के तहत थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया।

उक्त मामले में अभियुक्त हरिकृष्ण श्रीवास्तव पुत्र स्व० हरनारायन निवासी मुकरयाना, झाँसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता तथा प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया।