झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश ( द्रुतगामी न्यायालय महिलाओं के विरूद्ध अपराध) फरीदा बेगम के न्यायालय में दहेज हत्यारोपी पति ,सास व ससुर को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई है।

विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार पाण्डेय के अनुसार ग्राम गनेशपुरा थाना निवाड़ी जिला निवाडी (म० प्र०) निवासी फूलचन्द कुशवाहा पुत्र गुमान कुशवाहा निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने मार्च 2017 में अपनी पुत्री पूजा देवी का विवाह मगरवारा थाना कटेरा निवासी प्रहलाद कुशवाहा के साथ किया था ,जिसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार खर्च किया था। शादी के दिन से ही ससुरालीजन दो लाख रूपयों की मांग को लेकर पुत्री के साथ आये दिन मारपीट कर प्रताड़ित करने लगे ।अपनी पुत्री की ससुराल जाकर समझाया कि अब मेरे पास पैसे नहीं है,परन्तु वह लोग नहीं माने और दामाद, ससुर व सास ने मेरी पुत्री पूजा को मारकर नाले के पास फेंक दिया है। पुलिस द्वारा धारा 498ए (304बी वैकल्पिक),201 भा०दं०सं० व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने माना कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित कर उसकी शादी के सात साल के अन्दर क्रूरतापूर्वक शारीरिक क्षति द्वारा असामान्य परिस्थितियों में दहेज मृत्यु कारित की गई है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्तगणों के साथ उदारता समाज की मांग के अनुसार न्यायसंगत नहीं है।
न्यायालय द्वारा अभियुक्तगणों प्रहलाद कुशवाहा पुत्र हरीदयाल कुशवाहा, हरीदयाल कुशवाहा पुत्र
उमराव कुशवाहा व श्रीमती रामश्री पत्नी हरीदयाल कुशवाहा प्रत्येक को धारा 498ए भा०द०सं० के तहत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 02-02
हजार रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 02-02 माह के अतिरिक्त कारावास ,धारा 304बी भा०दं०सं० के अपराध में 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास 10 -10
हजार रुपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड न अदा करने पर 06- 06 माह के अतिरिक्त कारावास , धारा-201 भा०दं०सं० में 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास 10 -10 हजार रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर प्रत्येक दोषसिद्ध 03-03 माह के अतिरिक्त कारावास एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 02-02 हजार रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 02-02 माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई।