झांसी। भाभी के साथ बलात्कार के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद द्वारा निरस्त कर दिया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार वादिया/ पीड़िता ने विगत ०८ जुलाई २०२२ को थाना रक्सा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह ०७ जुलाई को मन्दिर के पास पहाड़िया के नीचे नाले पर बकरियां चरा रही थी उसी समय रिश्ते में देवर नन्द किशोर पुत्र शोभाराम रायकवार, निवासी ग्राम ढिमरपुरा गुढा आया और पीछे से उसको बुरी नियत से पकड़ कर जमीन पर गिरा लिया और जोर से मुंह दबाकर जबरन उसके साथ बलात्कार करने लगा। वह रोती बिलखती रही । बलात्कार करने के बाद पति व बच्चों सहित जान से मारने की धमकी देते हुए नन्द किशोर मौके से भाग गया। इस मामले में रिपोर्ट पर धारा ३७६ भा०दं०सं० के तहत थाना रक्सा में मुकदमा दर्ज किया गया।

कारागार में बंद अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त का प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।