झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत में नाबालिग से छेड़खानी का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा और दस हजार का जुर्माना से दण्डित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि फतेहपुर स्टेट निवासी व्यक्ति ने 29। सितंबर 2018 को शाहजहां पुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी ग्यारह वर्षीय पुत्री स्कूल से घर लौट रही थी। तभी रास्ते में समथर थाना क्षेत्र के टूटा गढ़ निवासी यूसुफ ने उसे रोक लिया और पकड़ कर अश्लील हरकते की। पुत्री के शोर मचाने पर वह जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर उसे जेल भेजते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था।
न्यायालय ने सुनवाई के दौरान अभियुक्त पर दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष का कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।










