झांसी। माह जून 2022 के सापेक्ष निःशुल्क वितरणोपरान्त उचित दर दुकान पर अवशेष आयोडाइज्ड नमक, दाल / साबुत चना, रिफाइण्ड ऑयल का अवशेष लाभार्थियों में वितरण हेतु 03 व 04 अक्टूबर तक विशेष वितरण दिवस आयोजित किया जायेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक (01 कि०ग्रा० प्रति कार्ड), दाल / साबुत चना (01 कि०ग्रा० प्रति कार्ड) रिफाइण्ड ऑयल ( 01 लीटर प्रति कार्ड) का निःशुल्क वितरण अप्रैल 2022 से माह जून 2022 तक (कुल तीन माह ) वितरित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। माह जून 2022 के सापेक्ष दिनांक 25 अगस्त 2022 से दिनांक 07 सितम्बर 2022 तक अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक (01 कि०ग्रा० प्रति कार्ड).. दाल / साबुत चना (01 कि०ग्रा० प्रति कार्ड), रिफाइण्ड ऑयल (01 लीटर प्रति कार्ड) का वितरण कराया गया था। उक्त वितरण सम्पन्न होने के उपरांत भी जनपद की कतिपय उचित दर दुकानों पर उक्त वस्तुओं की मात्रा अवशेष रह गयी है। शासन के द्वारा माह जून 2022 के सापेक्ष उपरोक्त अवधि में साबुत चना, रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल तथा आयोडाइज्ड नमक को जिन राशन कार्ड धारकों द्वारा अपनी उचित दर दुकान से प्राप्त नहीं किया गया है, उनको विशेष वितरण दिवस 03 अक्टूबर एवं 04 अक्टूबर को आयोडाइज्ड नमक (01 कि०ग्रा० प्रति कार्ड), दाल / साबुत चना ( 01 कि०ग्रा० प्रति कार्ड), रिफाइण्ड ऑयल (01 लीटर प्रति कार्ड) जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित नोडल अधिकारी की उपस्थिति में निःशुल्क वितरण किया जायेगा। यदि अवशेष कार्ड धारक की मूल दुकान जहां से उनका कार्ड जारी है और वहां उपरोक्त वस्तुओं की उपलब्धता नहीं है तो ऐसे कार्डधारक अन्य निकटतम उचित दर विक्रेता जिनके पास उपरोक्त वस्तुयें उपलब्ध है से उपरोक्त तीनों वस्तुयें एक साथ निःशुल्क आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से प्राप्त कर सकते है। विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त उपजिलाधिकारी / सम्बन्धित तहसीलदार / सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत / नगर पालिका भ्रमणशील रहकर पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करायेंगें ।