झांसी। बलात्कार के मामले में फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर बाल अपचारी बनने के आरोपी कपिल राजपूत की अग्रिम जमानत याचिका जिला सत्र न्यायाधीश शक्तिपुत्र तोमर द्वारा खारिज कर दी गई।

जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि वादिया मुकदमा आशा राजपूत द्वारा विगत १४ जुलाई २०२२ को
थाना नवाबाद में धारा १९१ १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, ४२० के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। उक्त मामले में अभियुक्तगण कपिल राजपूत व धर्मेन्द्र उर्फ पप्पू राजपूत की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।