झांसी। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट आनंद प्रकाश तृतीय की अदालत में झांसी स्टेशन पर गांजा लेकर जाने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को चार साल के कारावास की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक दीपक तिवारी के अनुसार ओडिशा के जिला देवगढ़ निवासी लोकनाथ साहू उर्फ लुलू को जीआरपी ने 23 जनवरी 2022 को झांसी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। उसके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया था। जीआरपी ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त लोकनाथ साहू को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने अभियुक्त की गिरफ्तारी होने के चौदह माह के भीतर उसे सजा सुनाई।