झांसी । थाना बरुआसागर क्षेत्र में होटल ढाबा में झगड़ा करना अंशुल को महंगा पड़ा। इस झगड़े की रंजिश में उसकी जान भी चली गई। इस मामले में बरुआसागर थाना पुलिस ने जीजा-साले समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त की गई कार भी बरामद की है।

पुलिस अधीक्षक (नगर) ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बरुआसागर थाना क्षेत्र में पीपा पुल के पास बेतवा नदी में मिले अंशुल शव प्रकरण के खुलासा के लिए टीमों का गठन किया गया था। इस मामले में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। अंशुल यादव हत्याकांड में शामिल बरुआसागर थाना क्षेत्र के ग्राम पच्चरगढ़ निवासी सुनील कुमार, बरुआसागर थाना क्षेत्र के बैरी सालपुरा के सरसई हाल में रहने वाले अभिषेक यादव और नीलू उर्फ धर्म सिंह यादव (सुनील का जीजा) को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि सुनील का बड़ागांव थाना क्षेत्र में होटल-ढाबा है। काफी दिनों पहले इसी होटल पर अंशुल का आरोपियों के परिजनों से झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के चलते आरोपी अंशुल से रंजिशन लगने लगे थे। आरोपियों ने बताया कि झगड़े के बाद उन्होंने अंशुल की हत्या करने की योजना बनाई थी।

वह लोग अंशुल की लगातार खोजबीन की तलाश में लगे थे। 30 नवंबर को अंशुल अपनी बहन को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आने की जानकारी मिली तभी शाम को तीनों ने बैठकर होटल पर शराब पी। शराब पीने के बाद वह कार नंबर एचआर 26बीएच-7645 में सवार होकर अंशुल के लोकेशन का पता लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही अंशुल बेतवा नदी के पहले पहुंचा तो पीछे से बाइक में टक्कर मार दी। जिससे अंशुल बाइक से नीचे गिर ग था। इसके बाद उसे कार में घसीट लिया। कार में उसके गले, मुंह व हाथ पैर रस्सी से बांध दिए थे। इसके बाद अंशुल को बेतवा नदी में फेंक दिया था।

इस मामले में ग्राम उजयान निवासी प्रमाद कुमार यादव ने बरुआसागर थाने में 1 दिसंबर 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका चचेरा भाई अंशुल यादव अपनी बहन दीपिका को झांसी रेलवे स्टेशन पर छोड़ कर अपनी मोटरसाइकिल से अपने गांव वापस लौट रहा था तभी पड़ोस के गांव में रहने वाले सुनील यादव आदि ने अपनी कार से बेतवा नदी पीपा पुल पर मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। इसके बाद आरोपी अपनी कार में अंशुल को डालकर ले गए थे।

पुलिस ने तीनों के खिलाफ धारा 364/34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में लाश मिलने के बाद मुकदमें में धाराएं बढ़ाई गई है। इस प्रकार तीनों के खिलाफ दफा 364, 302,201/34 के तह मुकदमा पंजीकृत कर लिया था।