झांसी। रिश्ते में मामी को नशीला पदार्थ पिलाकर अश्लील फोटो, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर बलात्कार के मामले में आरोपी को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद की अदालत में आरोपी भांजे का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार पीड़िता ने २७ फरवरी २०२३ को थाना प्रेमनगर पर तहरीर देते हुए बताया था कि उसके बगल में मातादीन रहता है जो रिश्ते में भांजा लगता है। घटना करीब दो साल पुरानी है, एक दिन मातादीन आया और उस वक्त में घर पर अकेली थी। मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दी जिससे मैं बेहोश हो गयी थी। मातादीन ने बेहोशी की हालत में ही मेरी अश्लील फोटो व वीडियो खींच ली और मुझे दिखाकर मुझे ब्लेकमेल करके जबरदस्ती मेरे साथ सम्बन्ध बना लिये व उन्हें वायरल करने की धमकी देकर मेरे साथ बलात्कार करता रहा। हद तो तब हो गयी उसने मेरी बेटी के साथ भी सम्बन्ध बनाने की बात कही, मैने विरोध किया, तो धमकी देते हुए कहा कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी फोटो व वीडियो वायरल कर दूंगा। जब में इसकी धमकी से नहीं डरी, तो उसने मेरे फोटो व वीडियो गांव में और रिश्तेदारों में वायरल कर दी। मेरी फोटो भी अन्य आदमियों की फोटो के साथ मेरा चेहरा लगाकर वायरल कर दिया। मातादीन मुझे जबरदस्ती सम्बन्ध बनाने हेतु डराता धमकाता व जान से मारने की धमकी देता है व मेरी फोटो वायरल कर मुझे धमकी देकर मुझे ब्लेक मैल कर मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया है। मैंने बहुत दिनों तक बर्दाश्त किया लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर है।

उक्त तहरीर के आधार पर धारा ३७६ ५०६ भा०द०सं० व ६७९. आई०टी०एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त मामले में जिला कारागार में बंद आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता ने विरोध जताते हुए कहा कि पीड़िता के साथ मर्यादित सामाजिक रिश्ते को कलंकित कर कोल्ड ड्रिंक/ नशीला पेय पिलाकर बेहोशी की हालत में अश्लील फोटो , वीडियो बनाकर उक्त वीडियो दिखा कर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर एवं ब्लैकमेल कर डरा धमका कर जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती बलात्कार करने व पीड़िता की फोटो अन्य आदमियों की फोटो के साथ चेहरा लगाकर फोटो व वीडियो वायरल कर देने का गंभीर अभियोग है। न्यायालय ने जमानत दिए जाने का पर्याय आधार नहीं पाते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।