झांसी। माह नवम्बर 2022 में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का अनुमन्य दरों पर एवं अवशेष रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल, साबुत चना व आयोडाइज्ड नमक का अन्त्योदय कार्डधारकों में प्रथम आओ, प्रथम पाओं के आधार पर निःशुल्क वितरण 7 से 15 नवंबर के मध्य किया जाएगा। वितरण—

1. ‘‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013’’ के अन्तर्गत जनपद में प्रचलित 1336689 पात्र गृहस्थी यूनिटों को अनुमन्‍य 05 किग्रा0 खाद्यान्‍न (02 किग्रा0 गेहूं/ 03 किग्रा0 चावल) प्रति यूनिट की दर से तथा 45831 अन्त्योदय राशन कार्डों को अनुमन्य 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 किग्रा गेहूं/21 किग्रा0 चावल) प्रति राशन कार्ड की दर से निर्धारित दर गेहूं रू0 02/- प्रति किग्रा0 एवं चावल रू0 03/- प्रति किग्रा0 की दर से वितरित किया जायेगा। साथ-साथ ही उचित दर दुकानो पर अवशेष आयोडाइज्‍ड नमक, साबुतचना एवं सोयाबीन रिफाइण्‍ड ऑयल का अन्‍त्‍योदय कार्डधारकों में पहले आओ, पहले पाओं के आधार पर 01 किग्रा0 आयोडाइज्ड नमक, 01 किग्रा0 साबुत चना एवं 01 ली0 सोयाबीन रिफाइण्ड ऑयल प्रति अन्‍त्‍योदय राशन कार्ड की दर से वितरण 7 से 15 नवंबर तक नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में किया जायेगा।
2- वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 15 नवंबर होगी ,जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से राशन का वितरण किया जाएगा।
4. राशन वितरण के समय उचित दर दुकान पर भारी भीड़ एक साथ इकट्ठा न हो, इस हेतु मुहल्लेवार प्रचार-प्रसार/मुनादी उचित दर विक्रेता अवश्य करायें। एक समय में 05 से अधिक कार्डधारक एकत्रित न हो तथा कार्डधारकों के मध्य कम से कम 02 गज की दूरी पर चूना/चाक से लाइन अथवा गोला खींचकर सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन कराया जाये।