झांसी। बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर बलात्कार ,रूपये छीनकर धमकाने के मामले में एक अभियुक्ता का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश ( द०प्र०क्षे०अधि०) सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत में निरस्त कर दिया गया।

विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार वादिया / पीड़िता ने इस आशय की रिपोर्ट लिखाई थी कि वह ग्राम मथुरापुरा थाना ओरछा जिला निवाड़ी की रहने वाली है। उसके गाँव के दूसरे रिश्ते की बहन श्रीमती मीना की शादी कुछ समय पूर्व मोहल्ला तालपुरा झांसी में हुई थी। उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले रितिक चौधरी जिसे उसने कभी नहीं देखा था विगत २३ अगस्त को उसका मोबाइल नम्बर कहीं से पाकर व्हाट्एप पर लिख कर मैसेज भेजा, तुम्हारी दीदी के पड़ोस का रहने वाला हूं। मेरी मम्मी वहीं से पार्षद है मैं तुम्हारी जाति का हूँ मैं तुम्हे चाहता हूँ । वादिया ने उससे बात करने से मना कर दिया फिर धीरे-धीरे फोन करके उसने वादिया को प्रेमजाल में फंसा लिया वह उससे शादी करने की कहने लगा ।वह उसकी बातों में आ गयी। विगत १ नवम्बर २०२२ को उसने बस स्टैण्ड बुलाया और कहा कि तुम्हें अपनी मां से मिलवाना चाहता हूँ। उसकी बातों में आकर बस स्टैण्ड पर अपने माता पिता को बिना बताये आ गयी । रिलिक चौधरी व अन्नू बस स्टैण्ड के पास एक मकान में ले गये और उसकी इच्छा के विरूद्ध रिलिक चौधरी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाये । अन्नू घर के बाहर खड़ा होकर रखवाली करने लगा। वह रोने लगी और रितिक से कहा कि तुमने मेरे साथ गलत किया है जिसपर उसने धमकी दी कि अगर तुमने किसी से कहा तो मैं तुम्हे व तुम्हारे भाईयों को जान से मरवा दुंगा इतना ही नहीं एक हजार रूपये भी छीन लिये। उसके बाद भी दबाव बनाता रहा कि और पैसे भेजो। उसने भाई के मोबाइल से फोन पेय से ३५०० रूपये व २५०० रूपये भेजे परन्तु और अधिक पैसे माँगने लगा और सबंध बनाने के लिये बुलाने लगा । मना कर दिया और पुलिस में शिकायत करने को कहा तो उसने राजीनामा का दबाव बनाते हुए कहा कि राजीनामा कर लो नहीं तो तुम्हारे भाई व बाप को भी झूठा फंसा दूंगा। इसके बाद रितिक ने मीरा साहू नाम की महिला से साजिश करके भाई अजय व पिता अशोक को बुलाया और मीरा साहू व काजल बाल्मीक ने भाई व पिता को बुलाया और काजल ने भाई पर छेड़छाड़ व गलत काम करने का झूठा आरोप लगाते हुए जबरन दबाव बनाया ,राजीनामा के लिये तैयार नहीं हुये तो भाई का मोबाइल छीन कर भगा दिया और कहा कि जब रितिक वाले मामले में राजीनामा कर लेना तो मोबाइल ले जाना ।

वादिया/ पीड़िता की उपरोक्त सूचना पर अभियुक्तगण रितिक चौधरी, अन्नु, मीरा साहू एवं काजल बाल्मीकि के विरूद्ध नामजद अभियोग धारा ३७६, ३९२, ३८७, ५०६, ३४ भा०द०स० मे पंजीकृत किया गया । दौरान विवेचना प्रकरण में अभियुक्ता के विरूद्ध धारा- ३(२) ५ एस० सी० एस०टी एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। उक्त मामले में अभियुक्ता मीरा देवी पत्नी धनीराम निवासी महाकालेश्वर मंदिर के पास बड़ागांव गेट का जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।