झांसी। 20 लिटर कच्ची शराब सहित पकड़े गए अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय) फरीदा बेगम की अदालत में दो वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड की सज़ा सुनाई गई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि 26 मार्च 2009 को थाना चिरगांव एस०आई० वीरेन्द्र सिंह पुलिस बल सहित राष्ट्रीय राजमार्ग से रोड गस्त करते हुए वापस थाना आ रहे थे ,जब ग्राम बरल के कुचवदिया बाबा के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति हाथ में प्लास्टिक की पिपिया लिए हुए दिखाई दिया पुलिस वालों को देखकर एकदम पीछे मुड़कर वापस जाने लगा कि बदमाश व्यक्ति होने के शक पर दबिश देकर उसे पकड़ लिया , पूछताछ में उसने अपना नाम रामकुमार नाई पुत्र गिल्लू नाई निवासी ग्राम बरल बताया , जामा तलाशी में उसके कब्जे से प्लास्टिक की पिपिया में करीब 20 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। जिसके खिलाफ थाना चिरगांव में आबकारी अधिनियम की धारा-60 व 272 भा०दं०सं० के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त रामकुमार पुत्र गिल्लू नाई को धारा-60 (1) संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम के अपराध में दो वर्ष के साधारण कारावास तथा दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।